बिना बीमा और रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने वालों पर न्यायालय ने ठोंका जुर्माना, सजा | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय करैरा ने एक्सीडेंट के दो मामलों में बिना बीमा और रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने बाले दो आरोपीयों पर जुर्माना और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी एडीपीओ सोनल गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 7.10. 2016 को करीब रात्रि 11:00 बजे आरोपी गोलू खान टैक्सी क्रमांक एमपी 33 आर 1095 चलाकर भितखोर को अपने घर आ रहा था जिसमें फरियादी मनोज व धर्मेंद्र परिहार बैठे थे तभी आरोपी गोलू द्वारा टैक्सी को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सीहोर की पुलिया के पास खड़ी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे टैक्सी पलट गई ऐसी के पलटने से फरियादी मनोज सड़क पर गिर गया।

जिससे उसके शरीर में कई जगह चोटें आई फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना सीहोर में की गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त गोलू एवं रवि को न्यायालय उठने तक की सजा एवं गोलू को 6250 एवम रवि को 6750 के जुर्माने से दण्डित किया । मामले में शासन की और से पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता ADPO करेरा द्वारा की गई ।

दूसरे मामले में बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवम  बिना बीमा के वाहन चलाने पर चालक एवं वाहन स्वामी को जुर्माना एवं सजा अभियोजन वृतांत इस प्रकार है कि दिनांक 11 जुलाई 2018 को दोपहर करीब 1:00 बजे फरियादी रामप्रकाश बिजली का बिल जमा कर स्वयं की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 33 एनपी 45 92 से अपने घर वापस जा रहा था।

तभी रेस्ट हाउस के पहले रॉन्ग साइड से मैजिक क्रमांक यूपी 93 टी 5397 का चालक जितेंद्र अपनी गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई हैं घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना करेरा में की गई पुलिस थाना करेरा ने विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय जेएमएफसी करेरा के न्यायालय में पेश किया।

माननीय न्यायालय ने आरोपी  को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹1500 के जुर्माने से दंडित किया एवम वहां मालिक मोहन को 2000 रु के जुर्माने से दण्डित किया ।मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता एडीपीओ करेरा जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
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