मारपीट के मामले में आरोपी को 1 वर्ष की सजा और 500 रू का जुर्माना | kolaras News

Bhopal Samachar
कोलारस। न्यायालय जे.एम.एफ.सी कोलारस ने एक मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी किशन को दोषी मानते हुये 1 वर्ष का कारावास व 500 रू का जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती वर्षा पाठक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई है।

अभियोजन प़क्ष के अनुसार दिनांक 20.12.2017 को सुबह 10 बजे फरियादी कमरजीत खैरोना के हार में अपनी भैसों को चरा रहा था तभी ग्राम तेंदुआ का किशन प्रजापति हाथ में लाठी लेकर आया और गलियॉ देकर बोला कि तूने मेरे खेत की फसल क्यों चराई।

फरियदी ने कहा कि मैं अपनी भैसों को खाली खेतों में चरा रहा था, इसी बात पर आरोपी किशन ने फरियादी को लाठी से मारपीट की जिससे फरियादी के हाथ, पैर, व पीठ में चोट आयी थी।

फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना तेंदुवा ने भादवि धारा के तहत अपराध दर्ज कर बाद विवेचना चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका विचारण करते हुये माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी कोलारस ने आरोपी किशन को दोषी पाते हुये 1 वर्ष का कारावास व 500 रू का जुर्माने की सजा सुनाई। 
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