चैक बाउंस के मामले में GIRLS SCHOOL के पास निवासरत बबीता गर्ग को एक साल की जेल | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राधाकिशन मालवीय ने चैक अनादरण के मामले में श्रीमति बबीता गर्ग पत्नि बृजेश गर्ग निवासी गोयल मेडिकल के सामने धर्मशाला रोड़ शिवपुरी को एक वर्ष का कारावास और चैक की राशि मय ब्याज के 12 लाख 25 हजार रूपए अदा करने का आदेश दिया है। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार बबीता गर्ग ने राजकुमार गोयल पुत्र लक्ष्मणदास गोयल निवासी गल्र्स स्कूल टेकरी रोड़ से 1 लाख रूपए अपने निजी खर्च हेतु उधार लिए थे और उक्त राशि को एक तय समय सीमा में चुकता करने की बात कही थी और उक्त राशि का उन्हें चैक दिया था। जब श्री गोयल ने उक्त चैक भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक ने खाते में राशि न होने की कहकर चैक लौटा दिया। 

इसके बाद श्री गोयल ने अपने अभिभाषक जितेंद्र कुमार गोयल के माध्यम से बबीता गर्ग को नोटिस भिजवाया, लेकिन इसके बाद भी बबीता गर्ग ने उक्त राशि नहीं लौटाई जिस पर श्री गोयल ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश पारित कर दिया। न्यायालय ने श्रीमति बबीता को दोषी मानते हुए उनकी सजा का निर्धारण कर दिया।