शिवपुरी। विशेष न्यायालय शिवपुरी ने छह साल की बच्ची के साथ गलत काम करने के आरोपी दिलीप यादव को 16 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी ने की।
अभियोजन के अनुसार 15 अप्रैल 2018 को बैराड़ थाना क्षेत्र में बालिका अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी रिश्तेदारी में आरोपी के गांव आई थी। घटना की रात करीब 2 से 3 बजे बालिका जब सो रही थी, उसी समय आरोपी वहां आया और उसे एक कमरे में ले गया। बालिका के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। बालिका को चोट लगने से खून निकल आया। इसके बाद बालिका ने अपने दादी को पूरी घटना बताई।
परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। इसके बाद बैराड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 376 आईपीसी एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान विशेष न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायालय शिवपुरी ने मंगलवार को आरोपी दिलीप यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।