Shivpuri News, मासूम का फ्रॉक के नाडे से घोट दिया था गया, हत्यारे इसांफ को उम्रकैद की सजा

Adhiraj Awasthi

शिवपुरी। करैरा के ग्राम मुंगावली में ढाई साल पहले 11 साल रु की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर झाड़ियों में फेंकने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश अशोक शर्मा, अनन्य विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला शिवपुरी  मुंगावली निवासी आरोपी इंसाफ 38 पुत्र मुराद खान को ने दोष सिद्ध होने पर  आजीवन कारावास की सजा दी और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 1 जुलाई 2023 की सुबह 7.30 बजे बेटी शौच करने घर के पास नौने की पहाड़ी पर गई थी। कुछ देर बाद बेटी घर नहीं लौटी। पिता पहाड़ी पर देखने पहुंचे। उन्होंने इंसाफ खां को बेटी को दोनों हाथों में उठाकर पहाड़ी पर ले जाते देखा। आवाज देने पर इंसाफ खां ने बच्ची को चिरौल की झाड़ियों में फेंका। वह भाग गया। झाड़ियों में जाकर देखा तो बच्ची की गर्दन में फ्रॉक के नाड़े से बांधकर हत्या कर दी थी।

करैरा थाना पुलिस ने इंसाफ के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य जुटाए। नक्शा तैयार किया। मृतका से संबंधित सामग्री जब्त की। जब्त सामग्री की जांच कराई। आरोपी की जांच एफएसएल ग्वालियर से कराई। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी इंसाफ खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन रविकांत बरैया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक अजाक संजीव कुमार गुप्ता ने पैरवी की।