पिछोर। चाचा की हत्या के जुर्म में दोषी भतीजे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय पिछोर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में आरोपी के पिता और भाई को पहले ही सजा हो चुकी है। अब प्रकरण में अलग सुनवाई कर यह दूसरा फैसला आया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार मकान निर्माण के विवाद में 11 नवंबर 2019 को हरनारायण लोधी की मारपीट कर दी गई थी। मारपीट के बाद हरनारायण लोधी की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
न्यायालय ने साक्ष्य और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद आरोपी पर्वत पुत्र परमानंद निवासी ग्राम पनिहारी को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 326 में 10 साल, धारा 452 में 5 साल और धारा 506 (भाग-2) में 1 साल का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।
इसी प्रकरण में परमानंद लोधी और केशव लोधी पुत्र परमानंद लोधी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। मृतक हर नारायण का आरोपी परमानंद लोधी बड़ा भाई है और पर्वत लोधी व केशव लोधी दोनों ही भतीजे हैं।
अभियोजन के अनुसार मकान निर्माण के विवाद में 11 नवंबर 2019 को हरनारायण लोधी की मारपीट कर दी गई थी। मारपीट के बाद हरनारायण लोधी की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
न्यायालय ने साक्ष्य और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद आरोपी पर्वत पुत्र परमानंद निवासी ग्राम पनिहारी को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 326 में 10 साल, धारा 452 में 5 साल और धारा 506 (भाग-2) में 1 साल का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।
इसी प्रकरण में परमानंद लोधी और केशव लोधी पुत्र परमानंद लोधी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। मृतक हर नारायण का आरोपी परमानंद लोधी बड़ा भाई है और पर्वत लोधी व केशव लोधी दोनों ही भतीजे हैं।