शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के उपयोग और बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस दीपावली पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-कॉमर्स) के माध्यम से पटाखों की खरीद और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इसके साथ ही दीपावली के दिन केवल रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। यह गाइडलाइन पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और गृह मंत्रालय भोपाल के निर्देशों के अनुरूप जारी की गई है।
कचरा प्रबंधन के निर्देश पटाखे जलने के बाद बचा कचरा, अधजली बारूद और कागज के टुकड़े खुले स्थानों, जल स्रोतों या बच्चों और पशुओं के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में न फेंके जाएं। यह कचरा पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए और नपा द्वारा इसके पृथक संग्रहण और उचित निपटान की व्यवस्था की जाए। पटाखों का उपयोग अस्पताल, नर्सिंग होम,
इसके साथ ही दीपावली के दिन केवल रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। यह गाइडलाइन पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और गृह मंत्रालय भोपाल के निर्देशों के अनुरूप जारी की गई है।
कचरा प्रबंधन के निर्देश पटाखे जलने के बाद बचा कचरा, अधजली बारूद और कागज के टुकड़े खुले स्थानों, जल स्रोतों या बच्चों और पशुओं के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में न फेंके जाएं। यह कचरा पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए और नपा द्वारा इसके पृथक संग्रहण और उचित निपटान की व्यवस्था की जाए। पटाखों का उपयोग अस्पताल, नर्सिंग होम,