SHIVPURI NEWS: पटवारी मणिकांत पर लाखों रुपए के घोटाले का दोष सिद्ध, न्यायालय ने दी कारावास की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। पोहरी तहसील के प्रभारी नायब नाजिर और पटवारी मणिकांत, पुत्र महावीर जैन, निवासी पुराना बस स्टैंड शिवपुरी, पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है। विशेष न्यायाधीश विवेक शर्मा के न्यायालय ने 13 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के अपराध में दोषी मणिकांत जैन को 3 साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक गिरजेश खत्री के अनुसार, महालेखाकार ग्वालियर ने ऑडिट के दौरान पोहरी तहसील में राहत और अन्य राशियों के विवरणों में अनियमितता पाई थी। कलेक्टर शिवपुरी ने जांच कराई। जांच में पता चला कि 2017 से 2022 तक तहसील पोहरी में कार्यरत प्रभारी नायब नाजिर, आरोपी मणिकांत जैन ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए सूखा राहत राशि का वितरण और अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन आहरण बिलों में कंप्यूटर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया।

मणिकांत ने स्वयं के खाते, अपनी पत्नी संगीता जैन, बेटे यश जैन और हर्ष जैन सहित अन्य 11 व्यक्तियों के खातों में कुल 35 लाख 9 हजार 373 रुपए कपटपूर्ण तरीके से भुगतान किया। इस तरह राशि गबन कर भ्रष्टाचार किया। कलेक्टर शिवपुरी के आदेश से पोहरी थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ। विवेचना अधिकारी एसडीओपी पोहरी मनीष यादव ने सूखा राहत प्रकरणों और अधिकारी व कर्मचारियों को देयक बिलों के दस्तावेज जब्त किए और अन्य कार्यवाही की।

आरोपी मणिकांत जैन के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्य अभिलेख कराए। न्यायालय ने साक्ष्य और तकों से सहमत होते हुए आरोपी मणिकांत जैन को भ्रष्टाचार में संलिप्त मानकर दोषी पाया और तीन साल के सश्रम कारावास और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।