शिवपुरी। ग्वालियर कमिश्नर ने पोहरी सीडीपीओ नीलम पटेरिया को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त ने सोमवार को कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास की पोहरी परियोजना की परियोजना अधिकारी नीलम पटेरिया को कमिश्नर ने सोमवार को निलंबित किया है। सीडीपीओ पटेरिया के विरुद्ध खंड स्तरीय चयन समिति की सदस्य सचिव के रूप में चयन प्रक्रिया में अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिलीं थीं। जांच में यह पाया गया कि चयन कार्य में पारदर्शिता नहीं रखी गई, अपूर्ण जानकारी दी गई तथा निर्धारित समय सीमा में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पटेरिया ने बिना सक्षम अनुमति के अपने निवास स्थान से बाहर रहकर कार्य किया और चयन समिति के सदस्य सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। चयन संबंधी प्रक्रिया पर विकासखंड से बाहर शिवपुरी शहर स्थित अपने घर पर चयन प्रक्रिया पर अशोभनीय वार्तालाप से गोपनीय एवं निष्ठा भंग की है।
यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत नीलम पटेरिया को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी रहेगा।
जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास की पोहरी परियोजना की परियोजना अधिकारी नीलम पटेरिया को कमिश्नर ने सोमवार को निलंबित किया है। सीडीपीओ पटेरिया के विरुद्ध खंड स्तरीय चयन समिति की सदस्य सचिव के रूप में चयन प्रक्रिया में अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिलीं थीं। जांच में यह पाया गया कि चयन कार्य में पारदर्शिता नहीं रखी गई, अपूर्ण जानकारी दी गई तथा निर्धारित समय सीमा में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पटेरिया ने बिना सक्षम अनुमति के अपने निवास स्थान से बाहर रहकर कार्य किया और चयन समिति के सदस्य सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। चयन संबंधी प्रक्रिया पर विकासखंड से बाहर शिवपुरी शहर स्थित अपने घर पर चयन प्रक्रिया पर अशोभनीय वार्तालाप से गोपनीय एवं निष्ठा भंग की है।
यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत नीलम पटेरिया को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी रहेगा।