करैरा। न्यायालय प्रथम अपर सत्र करैरा ने सनसनीखेज हत्याकांड के 9 आरोपी आदर्श बुंदेला, राजदीप परमार, राजपाल बुंदेला, पुष्पेंद्र बुंदेला, बहादुर सिंह ठाकुर, कैहर सिंह ठाकुर, रामराजा परमार, प्यारेलाल परमार और युवराज परमार को हत्या, हत्या का प्रयास, गाली-गलौज, आपराधिक धमकी और दंगा करने जैसे गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 9 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2021 को फतेहपुर में ट्रांसफार्मर पर तार डालने पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोपहर करीब 3 बजे महेश और बलवीर का आरोपी बहादुर सिंह ठाकुर से विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते शाम करीब 7-8 बजे सभी 9 आरोपियों ने कुल्हाड़ी, सरिया, लाठी और पत्थर लेकर जगतसिंह के घर के सामने पहुंचे। आरोपियों ने गालियां देते हुए धमकी दी कि वे ही ट्रांसफार्मर से बिजली लेंगे। जब जगत सिंह ने विरोध किया तो आदर्श बुंदेला ने सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। जगत सिंह के भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन प्यारेलाल परमार ने सरिया से सिर पर हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद सभी अभियुक्तों ने पीड़ितों पर लाठियों, कुल्हाड़ियों और पत्थरों से हमला किया।
इलाज के दौरान जगत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मौखिक शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। गहन जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को मजबूती से प्रस्तुत किया। न्यायालय ने तकों से सहमत होते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2021 को फतेहपुर में ट्रांसफार्मर पर तार डालने पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोपहर करीब 3 बजे महेश और बलवीर का आरोपी बहादुर सिंह ठाकुर से विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते शाम करीब 7-8 बजे सभी 9 आरोपियों ने कुल्हाड़ी, सरिया, लाठी और पत्थर लेकर जगतसिंह के घर के सामने पहुंचे। आरोपियों ने गालियां देते हुए धमकी दी कि वे ही ट्रांसफार्मर से बिजली लेंगे। जब जगत सिंह ने विरोध किया तो आदर्श बुंदेला ने सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। जगत सिंह के भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन प्यारेलाल परमार ने सरिया से सिर पर हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद सभी अभियुक्तों ने पीड़ितों पर लाठियों, कुल्हाड़ियों और पत्थरों से हमला किया।
इलाज के दौरान जगत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मौखिक शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। गहन जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को मजबूती से प्रस्तुत किया। न्यायालय ने तकों से सहमत होते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।