शिवपुरी। एक साल में तीन डिग्री हासिल कर लीं और ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नौकरी हथिया ली। शिवपुरी जनपद की ग्राम पंचायत इंदरगढ़ के रोजगार सहायक के संबंध में हाईकोर्ट ने मामले में कलेक्टर को निर्णय लेने का आदेश दिया। दो डिग्री नियमित और तीसरी डिग्री ओपन विवि से प्राप्त की हैं। शासन के नियमानुसार एक साथ नियमित रूप से दो अलग-अलग डिग्री प्राप्त करना उचित नहीं है।
इसी आधार पर कलेक्टर ने रोजगार सहायक को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही फिर से रोजगार सहायक की नियमानुसार भर्ती के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ग्राम इंदरगढ़ निवासी परमानंद धाकड़ ने हाईकोर्ट ग्वालियर में याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर कोर्ट ने उचित कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास मामला भेजा। कलेक्टर ने 10 जुलाई को मामले में रोजगार सहायक नरेंद्र सिंह धाकड़ को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल नरेंद्र सिंह धाकड़ का ग्राम पंचायत इंदरगढ़ के ग्राम रोजगार सहायक पर चयन हुआ था।
कलेक्टर ने चयन वित्त वर्ष में एक साथ दो कोर्स नियमित रूप से करने से अनियमितता शैक्षणिक योग्यता मानते हुए निरस्त किया है। जिपं सीईओ को आदेश दिया है कि वह ग्राम पंचायत इंदरगढ़ के रोजगार सहायक के पद के लिए नए सिरे से शासन नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया का पालन करें।
बीई, बीएससी व डीसीए एक ही साल में किए
रोजगार सहायक नरेंद्र सिंह धाकड़ के शैक्षणिक दस्तावेजों में श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बानमौर से बीई (2010-12) और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मप्र के रविंस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज बदरवास से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (डीसीए) साल 2011 में किया। वहीं मप्र भोल मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल से साल 2010-11 में बीएससी की।