शिवपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग के प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा ने किसानों द्वारा एक दवाई निर्माता कंपनी व दवा विक्रेता को गलत दवाई के कारण किसानों की फसल खराब होने के मामले में 80 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश किए है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी मंगल सिंह ओझा ने की।
कोलारस के पिपरौदा जागीर निवासी बलवीर धाकड़ सहित अन्य किसानों ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद लगाया था कि उन्होंने डीके ब्रदर्स कोलारस से खरपतवार नाशक दवा खरीदी थी, लेकिन इस दवाई के उपयोग से उनकी सोयाबीन की फसल खराब हो गई। यह दवाई इंडियन कांप साइंस लिमिटेड कंपनी की थी।
पूरे मामले में कृषि अधिकारियों से जांच कराई गई और पूरा मामला सही पाया गया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित कंपनी व दुकानदार पर 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने व ३ हजार रुपए पीड़ित के मानसिक परेशानी के देने के आदेश किए है। मामले में जितने भी किसान है, सभी को अलग-अलग 80 हजार रुपए दिए जाएंगे।