कोलारस। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस अनुराग सिंह कुशवाह ने आर्म्स एक्ट के अपराध में अवैध हथियार बनाने व बेचने और खरीदने वाले दो लोगों को सजा सुनाई है। अवैध हथियार बनाकर बेचने वाले ग्राम पारागढ़ निवासी मनप्रीत सिंह सिख (25) पुत्र जुगराज सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1) (क) में 7 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मनप्रीत से हथियार खरीदने वाले ग्राम सतेरिया निवासी सुघर सिंह (36) पुत्र मंगल सिंह रावत को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) में 4 साल का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार कोलारस थाना पुलिस ने डोंगरपुर टीला रोड से ग्राम सतेरिया निवासी सुघर सिंह रावत पुत्र मंगल सिंह रावत को अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा था। सुघर सिंह ने पारागढ़ निवासी मनप्रीत सिंह सिख से हथियार खरीदना बताया। सुघर सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने दबिश देकर मनप्रीत सिंह सिख के खेत के नाले में दबे 315 के देसी कट्टे व 12 बोर बंदूक, पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद किए।
कोलारस थाने में 30 मार्च 2019 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने गवाह और सबूतों के आधार पर 28 मार्च 2025 को फैसले में आरोपी मनप्रीत सिंह सिख को दोषी पाए जाने पर 7 साल का सश्रम कारावास और सुघर सिंह को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस ने दबिश देकर अवैध हथियारों सहित हथियार बनाने का सामान जब्त किया था।
मनप्रीत मीडियाकर्मी पर जानलेवा हमला कर चुका है
पारागढ़ निवासी मनप्रीत सिंह सिख 8 मार्च 2023 को मीडियाकर्मी सुशील काले पर जानलेवा हमला कर चुका है। कार से पहले टक्कर मारी, फिर रॉड से हमला कर दिया। दरअसल अवैध उत्खनन को लेकर खबरों से बौखलाकर मनप्रीत ने साथियों सहित मीडियाकर्मी पर हमला बोला था।