SHIVPURI NEWS - ​विधवा महिलाओं को शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख,कल्याणी विवाह योजना-आवेदन शुरू

Bhopal Samachar

शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत, कल्याणी विवाह करने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना कल्याणी महिला (विधवा महिला) को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने जोड़ने की पहल कर रही है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत 2 लाख रु. की आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन की प्रक्रिया को अब सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए सरकार ने विवाह पोर्टल बनाया है। ऑनलाइन आवेदन पर संबंधित अधिकारी 30 दिन में निराकरण करेंगे। पात्र होने पर विवाह के बाद 2 लाख रु. की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक कल्याणी बहनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से साल 2018 से  मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना में कल्याणी बहनों को विवाह उपरांत 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

इच्छुक हितग्राही  https://vivahportal. mp.gov.in पर  पब्लिक डोमेन से ऑनलाइन आवेदन  कर सकते है। विवाह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए समग्र पोर्टल
पर जानकारी अपडेट होना आवश्यक है।

शिवपुरी जिले मे जिपं में ऑफ लाइन आवेदन सुविधा भीः

जिला कार्यालय में सीधे आवेदन (ऑफलाइन) भी लिए जाएंगे। जिला આતાત) कार्यालय से संबंधित आवेदन को पोर्टल पर लाइन किया जाएगा। ताकि संबंधित को योजना का लाभ मिल सके।

आधार ई-केवाईसी, समग्र पोर्टल पर होना जरूरी

आवेदिका एवं उसके पति का आधार ई-केवाईसी समग्र पोर्टल पर होना जरूरी है। समग्र पोर्टल पर वैवाहिक स्थिति विवाहित होना अनिवार्य है। 8 अंकों की समग्र परिवार आईडी एक ही होना चाहिए है। संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर 30 दिन में करना होगा। बिना वजह आवेदन लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
कल्याणी विवाह के तहत विवाह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रारंभ हो गई है। एकल विवाह में भी संबंधित हितग्राही को योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। 
ब्रह्मेंद्र गुप्ता, एसीईओ, जिपं शिवुरी

यह भी पढ़िए योजना का उद्देश्य:
मध्य प्रदेश में रहने वाली कल्याणी (विधवा) महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना.
सहायता राशि:योजना के तहत, कल्याणी महिलाओं को विवाह के बाद 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
आवेदन प्रक्रिया:कल्याणी महिला सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विवाह पोर्टल https://vivahportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है.
पात्रता:
कल्याणी महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए.
कल्याणी महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
कल्याणी महिला को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए.
कल्याणी महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए और शासकीय कर्मचारी/अधिकारी भी नहीं होनी चाहिए.
कल्याणी महिला के पति की भी समग्र आईडी होनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज
कल्याणी और उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
कल्याणी और उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी
कल्याणी और उसके पति का आयु प्रमाण पत्र
कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति
कल्याणी और उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति