SHIVPURI NEWS - विधानसभा में सरकार ने माना ​सर्कुलर रोड पर सरकारी भूमि का विक्रय हुआ है,पढ़िए मामला

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित कस्टोडियन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने का मामला पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने विधानसभा में उठाया। विधायक ने राजस्व मंत्री से कई सवाल किए, जिनका मंत्री ने क्रमवार जवाब भी दिया।

पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने राजस्व मंत्री से पूछा कि शिवपुरी शहर के सर्कुलर रोड क्षेत्र में कस्टोडियन विभाग की कोई भूमि है, यदि हाँ, तो उक्त भूमि कहां पर है?, भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है?, भूमि का खसरा नंबर व रकवा बताया जाए?। विधायक ने ही जानकारी देते हुए पूछा कि कस्टोडियन विभाग की भूमि खसरा नं. 109 से 116 तक तथा 166 तक कुछ व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर अवैध रूप से निजी दर्ज कर दी गई, यदि हाँ, तो किन-किन के नाम कौन सी कितनी भूमि दर्ज की गई, भूमि किस आदेश/विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज की गई? उसकी प्रति संलग्न कर जानकारी दें।

साथ ही विधायक ने पूछा कि क्या शिवपुरी जिले के पुराने राजपुरा (वर्तमान सर्कुलर रोड क्षेत्र) में कस्टोडियन विभाग की करीब साढ़े 18 बीघा भूमि आज करोड़ों में बिक चुकी है। यदि हाँ, तो इस भूमि के विक्रय के संबंध में दस्तावेजों की क्या जांच और क्या कार्रवाई की गई है?, यदि कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों?।

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने यह दिया विधायक को जवाब

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि तहसील शिवपुरी के सर्कुलर रोड स्थित ग्राम राजपुरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 109 लगायत 116 एवं 166 जिसके पुराने सर्वे नं. 109, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 167, वर्ष 1999-2000 लगायत 2003-04 तक के खसरा अभिलेख में अमृतलाल, कृष्ण कुमार पुत्रगण रामलाल, स्वर्णा, शकुंतला, पुष्पा पुत्रियां रामलाल खत्री निवासी शिवपुरी व कब्जा कस्टोडियन डिपार्टमेंट भूमि स्वामी के नाम दर्ज थी।

वर्तमान स्थिति के खसरा एवं रकबा की भी जानकारी दे दी है। ग्राम राजपुरा स्थित भूमि (जो कि कस्टोडियन भूमि) से संबंधित सर्वे नंबर 109 लगायत 116 एवं 166 कुल 18 बीघा 17 बिस्वा निष्क्रांत सम्पत्ति पर रामलाल पिता गोविंद सहाय का कब्जा पहले से होने तथा उसके वारिसान श्री कृष्ण कुमार आदि पुत्र रामलाल काबिज होने एवं उनके द्वारा आवासीय भूखंडों का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया।

इसलिए मप्र शासन पुनर्वास विभाग के पत्र के अनुसार अमृतलाल बगेरह से बेचे गए समस्त भूखंडों की पूरी राशि तथा शेष भूमि के तत्समय बाजार मूल्य की राशि चालान द्वारा जमा कराई जाकर चालान की प्रति भेजने के आदेश जारी हुए।

उक्त क्रम में न्यायालय तहसीलदार तहसील शिवपुरी के प्र.क्र.39/92.93 अ.76 संस्थित होकर आदेश दिनांक 04/05/2000 को उक्त भूमि को अमृतलाल, कृष्ण कुमार पुत्रगण रामलाल, स्वर्णा, शकुंतला, पुष्पा पुत्रियां रामलाल खत्री आदि के नाम मुताबिक सनद जारी कर राजस्व पटवारी अभिलेख में अमल करने के आदेश दिए गए।