शिवपरुी। न्यायालय में जाकर एक वकील के साथ गाली गलौच करने, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने वाले विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री रंजीत भदौरिया के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, परंतु अब विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री न तो तारीख पर आ रहे हैं और न ही गिरफ्तारी वारंट की तामील कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार एडवोकेट प्रवीण त्रिपाठी द्वारा वर्ष 2020 के घरेलू विद्युत बिल में मंडल द्वारा आंकलित खपत जोडकर गलत बिल जारी करने की शिकायत मंडल के एई रंजीत सिंह भदौरिया को दर्ज कराई परंतु शिकायतों का निराकरण न होने पर प्रवीण त्रिपाठी ने वर्ष 2021 में बिल सही कराने के लिए केस उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराया, जिस पर एई भदौरिया ने 4 जून को फोरम में अपना जवाब पेश करते हुए एडवोकेट त्रिपाठी पर विद्युत चोरी का आरोप लगाया।
इसके बाद मामला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रवीण त्रिपाठी ने झूठे विद्युत चोरी के केस लगाने की शिकायत पुलिस में की जिस पर से प्रकरण माननीय न्यायालय में निगरानी लंबित चल रहा है। इसी के चलते एई भदौरिया एडवोकेट त्रिपाठी से व्यक्तिगत रंजिश रखने लगे। इसी के चलते एई भदौरिया ने 13 जनवरी 2022 को न्यायालय पहुंच कर प्रवीण त्रिपाठी को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
जिस पर से न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवपुरी ने 8 मई 2023 को न्यायालय के प्रकरण क्रमांक आरसीटी/ 368/2023 प्रवीण त्रिपाठी (परिवादी) बनाम रंजीत सिंह भदौरिया (आरोपी) अपराध पंजीबद्ध किया व जिसमें वर्तमान में गिरफ्तारी वारंट जारी है और 13 जून 2024 को पेशी नियत है।
सहायक यंत्री रंजीत भदौरिया का तबादला शिवपुरी से श्योपुर हो चुका है। पुलिस को बार बार नहीं मिल रहे हैं। पुलिस जब भी गिरफतारी वारंट लेकर इनके श्योपुर स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय पर पहुंचती है तो उसी दिन विभाग में अवकाश पर होते हैं पुलिस जब इनके घर पर पहुंचती है तो घर वाले कहते है कि श्योपुर गए हैं।