SHIVPURI NEWS - सीएमओ RTI अधिनियम 2005 की अवहेलना में दोषी, आयुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bhopal Samachar

शिवपुरी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी न देना सीएमओ को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने लापरवाही बरतने पर सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए। दरअसल आरटीआई अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत, प्रत्येक सरकारी विभाग को एक ट निर्देशिका बनाने का प्रावधान है। जिसमे सम्बन्धित विभाग की न कार्य-कर्मचारियों की जानकारी होती है। कोई भी नागरिक बिना आवेदन दिए यह देख सकता हैं। निर्देशिका में विभाग की संरचना, पद, वेतन, आदेश,सर्कुलर आदि सभी जानकारी संधारित करने के प्रावधान हैं, यही नहीं पूरी जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर डालने के भी निर्देश हैं।

जिले के नरवर में देवेंद्र चौरसिया द्वारा अब से 2 साल पहले 10 जून 2022 को नगर परिषद नरवर, शिवपुरी कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से जानकारी मांगी कि नगर पालिका परिषद में 17 बिंदु मैन्युअल की जानकारी दी जाए । तत्कालीन सीएमओ नगर परिषद नरवर प्रवीण नरवरिया द्वारा 8 जुलाई 2022 को आवेदक को पत्र लिखकर कहा कि यह जानकारी नहीं दी जा सकती इसके बाद देवेंद्र चौरसिया ने राज्य सूचना आयोग, भोपाल के समक्ष 16 सितंबर 2022 को आर टी आई आवेदन के क्रम में एक शिकायत की। सूचना आयोग द्वारा जानकारी उपलब्ध न करने के बारे में पूछे जाने पर सीएमओ प्रवीण नरवरिया द्वारा जानकारी के कोई दस्तावेज नगर परिषद नरवर के कार्यालय में न होना बताया जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की अवहेलना है।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रवीण नरवरिया का लापरवाही पूर्ण व्यवहार व सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की अवहेलना में दोषी माना और प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल को आदेशित कर प्रवीण नरवरिया के खिलाफ दायित्व के निर्वहन न करने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के - निर्देश दिए।