SBI ​उपभोक्ता को 2 माह में क्लेम का भुगतान करे, स्व:दीवान सिंह तोमर का मामला - SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एसबीआई द्वारा निरस्त किए गए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्लेम के मामले में एस में एसबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह दो माह के भीतर उपभोक्ता को क्लेम की राशि ब्याज सहित भुगतान करें।

परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका कल्पना तोमर के पति स्व. दीवान सिंह तोमर के नाम से स्टेट बैंक आफ इंडिया की झांसी तिराहा शाखा में एक बचत खाता क्रमांक 32739855257 संचालित था। उक्त खाते पर स्व. दीवान सिंह तोमर ने प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एसबीआई से बीमा कराया था, जिसका प्रीमियम बैंक द्वारा प्रति वर्ष प्राप्त किया गया था। जिसका पॉलिसी क्रमांक 24060042219999991 है।

कल्पना के पति दीवान सिंह तोमर का दिनांक 13 नवंबर 2021 को सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। कल्पना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी में नॉमिनी व वैध उत्तराधिकारी है। इसी क्रम में कल्पना तोमर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत रिस्क कवर के रूप में प्राप्त होने वाली लगभग तीन लाख रुपये प्राप्त करने के लिए बैंक से संपर्क किया।

कल्पना ने बैंक द्वारा बताये गये संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण कर बैंक को प्रदाय कर दिये थे जिस पर आवेदिका कल्पना तोमर को क्लेम नंबर 2460600422299034281 प्राप्त हुआ। कल्पना को 29 जुलाई 2022 को न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ, वह भी बैंक में प्रस्तुत कर दिया था।

इस पर अनावेदक बैंक एसबीआई द्वारा क्लेम राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। जब आवेदिका कल्पना तोमर द्वारा क्लेम प्राप्त करने के संबंध में बैंक से संपर्क किया तो आवेदिका को उक्त योजना का लाभ न देते हुए आवेदिका का क्लेम 10 नवंबर 2022 को निरस्त कर दिया और क्लेम निरस्त करने का कारण क्लेम नॉट सपोर्टेड बाय वैध डॉक्यूमेंट लेख किया गया। इस प्रकार कल्पना तोमर का क्लेम पूर्णतः अवैधानिक आधारों पर निरस्त कर सेवा में कमी की गई है। इस कारण कल्पना तोमर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद पेश किया है।

पूरे प्रकरण की सुनवाई के उपरांत उपभोक्ता विवाद प्रतितोपण आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई दो माह के अंदर आवेदक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्राप्त होने वाली बीमा क्लेम की राशि का भुगतान करे एवं उक्त राशि पर बीमा दावा निरस्ती दिनांक 10 नवंबर 2022 से अदायगी दिनांक तक छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करे।

इसके अलावा शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए तीन हजार रुपये, परिवाद व्यय के दो हजार रुपये अदा करे। उक्त राशि दो माह के अंदर अदा न करने पर दो माह के बाद अदायगी दिनांक तक उक्त राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।
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