शिवपुरी,होटल मे सो रहे दोस्त की हत्या करने वाले अर्जुन को आजीवन कारावास

Lalit Mudgal
shivpuri-samachar

शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी ने बुधवार को एक अंधे हत्याकांड के मामले में दोस्त की हत्या करने वाले युवक को आजीवन करावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।

अभियोजन के अनुसार 4 अक्टूबर 2024 को फरियादी राजेन्द्र आदिवासी निवासी मुड़खेड़ा ने शिकायत दर्ज कराई कि, उसका साला धर्मेन्द्र आदिवासी निवासी किशनपुर मगरौनी, पांच साल की उम्र से ही उसके पास रहता था। 4 अक्टूबर की सुबह उसका शव उसके शिमला होटल पर पड़ा मिला है। धर्मेन्द्र आदिवासी 3 अक्टूबर 2024 को रात 7 बजे घर से खाना खाकर टोल तरफ आया था। रात 10 बजे उसके भतीजे राज आदिवासी द्वारा धर्मेन्द्र को श्यामवरण धाकड़ के होटल तरफ से टोल तरफ जाते हुए देखा था, इसके बाद धर्मेन्द्र कहां गया यह पता नहीं। सुबह उसका शव होटल पर पड़ा मिला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू की।

 विवेचना के दौरान दो साक्षी सोनू व सोवरन मिले, जिन्होंने बताया कि रात 12 बजे उन्होंने अभियुक्त अर्जुन पुत्र श्यामू आदिवासी उम्र 25 साल निवासी मुड़खेड़ा को पत्थर लेकर शिमला होटल के अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए देखा था। पुलिस ने जब अर्जुन को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया।

अर्जुन ने पुलिस को बताया कि मृतक धर्मेन्द्र आदिवासी उसका दोस्त था, घटना वाली रात उसने धर्मेन्द्र से सिगरेट पिलाने को कहा, लेकिन धर्मेन्द्र ने उसे सिगरेट पिलाने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच मुंहवाद हुआ, और वह अपने घर चला गया।

रात को जब धर्मेन्द्र होटल पर सो रहा था तब उसने इसी विवाद पर से उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपित को आजीवन करावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।