SHIVPURI NEWS - कोलारस में कुछ गोदामों को किया सील तो कुछ को जगह परिवर्तन के निर्देश, इनको किया गिरफ्तार

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी जिले के अधिकारियों को पटाखा फैक्ट्रियों के निरीक्षण करने के निर्देश दिये थे। जिसके चलते शिवपुरी कलेक्टर ने भी जिले के अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण करने के निर्देश दिये। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही की थी साथ ही जिले की तहसीलों में भी फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने के आदेश दिये थे। इसके बाद अब कोलारस में कार्यवाही की गई है।

जानकारी के अनुसार कोलारस में शुक्रवार को राजस्व विभाग पुलिस टीम के साथ कोलारस कस्बे में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने पहुंची जहां कई प्रकार की कमियां पाई गई है। जिन पर कार्यवाही की गई है। लाइसेंसधारी दीपक अग्रवाल निवासी शिवपुरी की आतिशबाजी लाइसेंस का नवीनीकरण न होने एवं अन्य लाइसेंसधारी की आतिशबाजी पाए जाने पर कार्यवाही की गई है तो वही नवोदित खंडेलवाल का लाइसेंस नवीनीकरण न होने व अग्निशमन उपकरण उपलब्ध न होने से कार्यवाही को अंजाम दिया गया है मनोज जैन का लाइसेंस नवीनीकरण न होने तथा आतिशबाजी की मात्रा अधिक पाए जाने से, वही एक गोदाम में अधिक पटाके होने से धमाके जप्त किये गये है।

किसी को गोदाम बदलने के निर्देश तो किसी का गोदाम किया सील

आतिशबाजी लाइसेंस धारी इब्राहिम खान के आतिशबाजी गोदाम अथवा भंडारण स्थल के निरीक्षण के दौरान 100 मीटर के दायरे में मैरिज गार्डन संचालित होने से जांच दल द्वारा आतिशबाजी गोदाम परिवर्तन किए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जबकि लाइसेंसधारी विनोद कोली, निवासी शिवपुरी एवं मनीष अग्रवाल के गोदामों में आतिशबाजी नहीं पाई गई। खंडेलवाल का लाइसेंस नवीनीकरण न होने तथा गोदाम पर लाइसेंस की शर्तों का पालन न किए जाने से उक्त आतिशबाजी लाइसेंस धारियों के गोदाम सील किए गए।

इनको किया गया गिरफ्तार हुई कार्यवाही

कोलारस स्थित सत्तार खा पुत्र बन्ने खाँ के गोदाम पर एसडीएम मोतीलाल अहिरवार एवं एसडीओपी विजय कुमार यादव ने जांच की, तो वहां अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी डेट का मिला। इसी क्रम में जगतपुर लाल कोठी के पास गफूर खान के घर पर जब जांच की गई तो 6 पैकेट देशी धमाकों के अवैध रूप से रखे पाए गए। आतिशबाजी को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करके, उसके विरुद्ध धारा 285 भादवि 5, 9बी, 1(बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 कायम कर विवेचना में लिया गया है।