शिवपुरी। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्र मैहर ने अपने निर्णय में आरोपी सोनू नामदेव को तीन माह के कारावास और 88500/ रुपए के जुर्माने से दंडित किया। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक आशीष श्रीवास्तव, एवं अन्य वकीलों द्वारा की गई।
परिवादी सीताराम नामदेव से आरोपी सोनू नामदेव ने 75000 रुपए उधार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए प्राप्त किए। परिवादी सीताराम ने जब आरोपी सोनू नामदेव को दी गईं उधार राशि की मांग की, तब आरोपी सोनू नामदेव ने उधार धन की अदायगी हेतु अपने बैंक खाते का 75000/रुपए का चेक सीताराम छीपा को दिया। और विश्वास दिलाया की परिवादी सीताराम चेक पने खाते के बैंक में प्रस्तुत कर उधार धन का भुगतान प्राप्त कर ले। जब परिवादी सीताराम ने आरोपी द्वारा दिए गए चेक का भुगतान अपने खाते के बैंक में प्रस्तुत किया तो वह चेक डिसऑर्डर होकर वापस परिवादी सीताराम को प्राप्त हुआ।
तब परिवादी ने आरोपी के निवास पर अपने अभिभाषक आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से सूचना पत्र भेजकर 15 दिवस के अंदर चेक राशि की मांग की न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई किए जाने के उपरान्त अपने निर्णय में आरोपी सोनू नामदेव निवासी न्यू कालोनी बैराड़ को तीन माह के कारावास और 88500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।