RTI आवेदन में जानकारी नहीं देने पर नगर पालिका के कर्मचारी पर आयुक्त ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी शहर में लगभग 50 से अधिक पार्क-बाग़-उद्यान हैं लेकिन वहाँ देख-रेख के अभाव में उनकी दुर्गति हो रही है एवं असामाजिक तत्वों द्वारा नशे-पत्ते का अड्डा बनते जा रहे हैंI वहीँ नगर पालिका द्वारा 100 से अधिक माली वेतन ले रहे हैं लेकिन इन मालियों से अधिकारियों-नेताओं के बंगले-आवास पर काम करवाया जा रहा हैI

इसी मुद्दे को लेकर एक RTI आवेदन श्री देवेन्द्र चौरसिया निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को लगाया गया था जिसमे शिवपुरी नगर पालिका में काम कर रहे समस्त मालियों की नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज का अवलोकन चाहा गया थाI RTI आवेदन को सीएमओ द्वारा जानकारी प्रदान करने हेतु सम्बंधित शाखा में भेजा गया जहाँ गौरव दुबे को जानकारी देने को निर्देशित किया थाI

नगर पालिका शिवपुरी की स्वास्थ्य शाखा में पदस्थ गौरव दुबे द्वारा RTI आवेदन को दबा के रखा गया एवं कई महीनों तक कोई जानकारी नहीं प्रदान करी जिसके चलते आवेदक द्वारा अधिवक्ता अभय जैन के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गई।

अपील क्र. अ-2674/शिवपुरी/2023 में राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की गई जिसमे सीएमओ डॉ. केशव सगर एवं स्वास्थ्य शाखा में पदस्थ गौरव दुबे को जवाब के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नियत दिनांक 22 नवम्बर 2023 को बुलाया गया।

आयोग में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभय जैन द्वारा आयोग में दलील दी गई कि शिवपुरी नगर पालिका द्वारा RTI आवेदनों को दबा के रखा जाता है एवं कभी भी जानकारी समय पर नही दी जाती हैI जानकरी को दबा के रखने के पीछे नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है एवं जिम्मेदार अधिकारियों का जनता के प्रति एक उदासीन रवैया को दर्शाता है।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा सुनवाई के दौरान गुण-दोष एवं दोनों पक्षों को सुनकर यह पाया गया कि गौरव दुबे द्वारा बिना किसी उचित कारण के RTI आवेदन में लापरवाही बरती गई है एवं जानकारी एक वर्ष तक नही दी गई है। आयोग द्वारा यह पाया गया कि मालियों की जानकारी सहज एवं सरल रूप से आवेदक को दी जा सकती थी लेकिन इसके बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई।

आयोग द्वारा गौरव दुबे, स्वास्थ्य शाखा, नगर पालिका शिवपुरी को सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया एवं अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम 25000/- का जुर्माना व्यक्तिगत रूप के अधिरोपित किया गयाI

जुर्माना राशि को आदेश प्राप्ति दिनांक के एक माह के अंदर आयोग कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया है एवं जुर्माना राशी समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में आयुक्त, नगरीय प्रशासन, भोपाल को निर्देशित किया है कि गौरव दुबे की वेतन में से वसूली की जाए एवं सेवा पुस्तिका में टीप अंकित की जाए।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा ग्वालियर-चम्बल संभाग में RTI आवेदन में गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमित की जा रही है।