शिवपुरी। जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने कुल्हाड़ी से काटकर युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आरोपी को 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। मामले में पैरवी मनोज कुमार जिला अभियोजन अधिकारी व शशिकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
अभियोजन के मुताबिक 2 मार्च 2019 को थाना सुरवाया के ग्राम गढ़ीबरौद के रहने वाले लखन आदिवासी ने सुरवाया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती रात उसने व उसकी पत्नी ने पड़ोसी रामजी आदिवासी पुत्र कन्हई आदिवासी को घर की दीवार से छिपकर देखा था। रामजी आदिवासी कुल्हाड़ी से राजेश आदिवासी को मार रहा था। बाद में राजेश का शव मिला था।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी रामजी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी रामजी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।