शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों के प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक हटी, जिला पंजीयक ने कहा- Shivpuri News

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शिवपुरी।
पिछले साल से शिवपुरी में अवैध कॉलोनियों की लिस्टेट जारी थी,प्रक्रिया आगे बढ़ी तो पटवारी और आरआई पर गाज गिरनी शुरू हो गई और अवैध कॉलोनाइजरों पर अवैध कॉलोनी काटने के मामले में एफआईआर के आदेश भी होने लगे,इसी क्रम में एसडीएम शिवपुरी ने अवैध कॉलोनियो में प्लॉट की बिक्री और नामांतरण पर रोक लगा दी थी इस कारण शहर कॉलोनाइजरो के हार्टबीट तेज हो गई थी,लेकिन जिला पंजीयक ने प्लॉट बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है।

एसडीएम शिवपुरी ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बिक्री और नामांतरण पर रोक लगा दी है लेकिन जिला पंजीयक ने प्लॉट बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया। शुक्रवार को सामान्य रूप से रजिस्ट्रियां की गई। इसे लेकर जिला पंजीयक ने नियम के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर भी स्वीकार चुके हैं कि वह स्वयं भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसे में अवैध कॉलोनियों का पेंच उलझता जा रहा है। इसे लेकर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने से समस्या बनी हुई है।

शिवपुरी एसडीएम ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की बिक्री व नामांतरण पर 13 जनवरी को रोक लगाने के आदेश जारी किया जिसे सब रजिस्ट्रार कार्यालय शिवपुरी को भी भिजवाया। शुक्रवार को जिला पंजीयक ने निर्देश देकर रजिस्ट्रियां चालू करा दी हैं। रजिस्ट्रियों पर रोक नहीं लगने से अवैध कॉलोनियों में प्लॉटिंग का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन राजस्व विभाग के पास सिर्फ नामांतरण पर रोक लगाने का अधिकार है। यदि नामांतरण रुकते हैं तो आने वाले दिनों में रजिस्ट्रियां कम हो जाएंगी और सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा।

शिवपुरी शहर में चार पटवारी हल्के व उनके सर्वे नंबर जहां प्लॉट बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई है

नौहर कलां दस कंपनियों में प्लॉटिंग की बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई है, जिनमें सर्वे नंबर 659, 606/2, सर्वे नंबर 1387, 453/1, 403/2, 853/1, 406/1/1, 637/2 शामिल हैं। सिंह निवास में 21 कॉलोनियां जिनके सर्वे नंबर 2509, 2667, 2287, 2638/2/1, 2589/2/2, 2597, 2596/1, 2515/1, 1150/1/1, 2638/1, 2498/1, 1146/2, 2595/1, 2572, 2235/2, 2446/1, 2499/22, 2483, 2587/1/3/1, 2238, 2637/1 शामिल हैं।

नीति व न्याय स्पष्ट नहीं है,विधानसभा में उठाऊंगा

एक तरफ प्लॉट की रजिस्ट्री और नामांतरण, दूसरी तरफ शासन-प्रशासन कॉलोनी अवैध बताता है। अवैध है तो फिर रजिस्ट्री ही क्यों कर रहे हो। यदि डायवर्सन की अनुमति दी है तो निर्माण की वैध परमिशन भी हो । शिवपुरी में एफआईआर हो रही है। नीति व न्याय स्पष्ट नहीं है, विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा।
वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, भाजपा विधायक, कोलारस

रजिस्ट्री की प्रक्रिया जारी करा दी

भले ही अवैध कॉलोनी हो, नियम अनुसार रजिस्ट्री पर रोक नहीं लग सकती। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। शिवपुरी एसडीएम ने बिक्री पर रोक संबंधी आदेश दिए थे। सब रजिस्ट्रार को निर्देश देकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया जारी करा दी है।
संतोष सिंह पाल, जिला पंजीयक
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