Shivpuri News- पंचर की दुकान में गांजा बेचने वाले को 4 साल की कैद

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शिवपुरी।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रामविलास गुप्ता ने पंचर जोड़ने की आड़ में गांजा बेचने वाले एक युवक को चार वर्ष का कारावास एवं 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।

अभियोजन के अनुसार 6 दिसम्बर 2017 को आबकारी उपनिरीक्षक अनिरूद्ध खानविलकर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फिजीकल थाना क्षेत्र के टीवी टावर रोड़ शांति नगर निवासी विनोद परमार, 45 पंचर बनाने की दुकान संचालित करता था। इसी पहचार की दुकान की आड़ में गांजा बेचने का काम भी करता था।

सूचना पर उन्होंने मय दलबल के बताए गए स्थान पर छापामार कार्रवाई की। विनोद परमार पंचर बनाने की दुकान के सामने खड़ा था। अनिरुद्ध खानविलकर ने गांजा बेचने के संदेह में विनोद परमार की दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें दुकान में रखे एक प्लास्टिक के कट्टे में गांजा रखा मिला।

आबकारी पुलिस ने गांजा को तौला तो वह 5 किलो 150 ग्राम निकला। गांजे को जब्त कर विनोद परमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने विनोद परमार को 4 साल के सश्रम कारावास एवं 4 हजार के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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