बिना कलेक्टर की अनुमति के जॉब कार्ड डिलीट करने पर सचिव-सह सचिव लगाया अर्थदंड- Pichhore News

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पिछोर।
पिछोर जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायतों में पदस्थ सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्य में लापरवाही आदि बरतने पर आजकल ठोस कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत सीईओ पुष्पेंद्र व्यास नजर आ रहे हैं।

हाल ही में शासन के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों के पंजीकृत जॉब कार्डों को डिलीट करने का कार्य पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायकों का है लेकिन जॉब कार्ड डिलीट करने के पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है किंतु उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ ग्राम पंचायतों के सचिव और सहायक सचिव द्वारा बिना कलेक्टर के अनुमोदन के चालू वित्तीय वर्ष में जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए

जिस पर जनपद पंचायत पिछोर सीईओ द्वारा संबंधित पंचायतों के सचिव सहायक सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया किसी भी पंचायत द्वारा उत्तर न दिए जाने पर गत दिवस पिछोर जनपद पंचायत सीईओ ने शासकीय निर्देशों के विपरीत अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए बिना अनुमोदन व वैधानिक कारणों के जॉब कार्ड डिलीट किए जाने पर पंचायत आसपुर के अरविंदर सिंह चौहान,पंचायत बडेरा हरीश लोधी, पंचायत भड़ोरा राजा भैया परमार रोजगार सहायक, पंचायत बदरवास सचिव रति रामपाल, पंचायत बरैला कालूराम लोधी, पंचायत छिरवाहा बृजेश लोधी सचिव पर 500 रु से लेकर 1000 रु तक का अर्थदंड निश्चित कर दिया है अर्थदंड जमा न होने पर ठोस कार्यवाही हेतु जिला पंचायत को प्रतिवेदन भेज दिया गया है इन सचिव एवं रोजगार सहायकों ने विभिन्न संख्या में कुल 100 से अधिक जॉब कार्ड अपनी मर्जी से डिलीट कर दिए
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