कालामढ में जमीन हड़पने के मामले में न्यायालय ने सुनाई राजकुमार ओझा को 5 साल की कैद- Shivpuri News

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शिवपुरी।
जिला न्यायालय के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने शिवपुरी जिले के बैराड़ स्थित काला-मढ़ में हुए फर्जी पट्टे पर जमीन हड़पने के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण में कुल 12 आरोपियों में से दो की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि शेष आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की।

अभियोजन के मुताबिक बैराड़ के ग्राम काला मढ़ में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पट्टा जारी कर शासकीय जमीन को हड़पने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 11 मई 2008 को 12 लोगों राजकुमार पुत्र बद्री प्रसाद ओझा निवासी नालागढ़ बैराड़, रामकिशन पुत्र मोतीलाल कुशवाह माता रोड बैराड़, गिरवर पुत्र रामकिशन कुशवाह माता रोड बैराड़, बद्री प्रसाद पुत्र अर्जुन लाल ओझा धोरिया बैराड़,जगदीश पुत्र पातीराम श्रीवास्तव निवासी माता रोड बैराड़, हरनाम पुत्र बाबूलाल रावत सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी, श्रीमती राजेश पुत्री अशोक भटनागर आदर्श नगर शिवपुरी, जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण प्रसाद श्रीवास्तव सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी, बृजलाल पुत्र जगन्नाथ शर्मा भदेरा बैराड़, मदनलाल पुत्र पंचूराम बाथम निवासी पीएचक्यू लाइन शिवपुरी, लक्ष्मीनारायण पुत्र गयालाल ओझा निवासी न्यू कॉलोनी बैराड़ व हरचरण पुत्र गणेशराम जाटव बीटीपी स्कूल के सामने खुड़ा शिवपुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

इन आरोपियों में से अधिकांश शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय व बैराड़ तहसील कार्यालय के कर्मचारी थे। पुलिस ने मामले में चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के दौरान दो आरोपियों रामकिशन कुशवाह व बृजलाल शर्मा की मौत हो गई। कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद आरोपी राजकुमार पुत्र बद्री प्रसाद ओझा निवासी कालामढ़ बैराड़ को दोषी मानते हुए उसे 5 साल कैद व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि शेष आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया
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