Shivpuri News- गवाही देने पर मचे बवाल में युवक की हत्या में 8 को आजीवन कारावास: 5 लोगो को 22 साल की सजा

Bhopal Samachar
शिवपुरी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने गुरूवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में एक आपराधिक प्रकरण में गवाही देने को लेकर दो गुटों में हुए संघर्ष के मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को सजा सुनाई है। एक पक्ष के आठ लोगों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है तो दूसरे पक्ष के पांच लोगों को दो-दो साल के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। दोनों ही प्रकरणों में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।

अभियोजन के अनुसार 2 मार्च 2017 को रात करीब पौने नौ बजे फरियादी ओमकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम करीब छह बजे वह अपने खेत पर से आ रहा था, तभी आरोपित रामप्रसाद जाटव पुत्र भूरा जाटव उम्र 40 साल, रामवीर पुत्र मांगीलाल जाटव उम्र 30 साल, हरवीर पुत्र बलदेवा जाटव उम्र 23 साल, मनोज पुत्र बलदेवा जाटव उम्र 25 साल अमलरलाल पुत्र कमलू जाटव उम्र 35 साल, बलदेवा पुत्र रूपा जाटव उम्र 65 साल, जगदीश पुत्र भैरोंलाल जाटव उम्र 30 साल, काशी उर्फ काशीराम पुत्र निरपतिया जाटव उम्र 35 साल निवासीगण खरई थाना कोलारस आए और उसकी मारपीट करने लगे। जब उसका छोटा भाई दिमना उसे बचाने आया तो उसके सिर में कुल्हाड़ी मार दी, बेटी मीना, बहू नथिया, नाती दिलीप को भी चोटें आई हैं।

घायलों को इलाज के जिए कोलारस स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें शिवपुरी रैफर कर दिया गया। शिवपुरी में दिमना की नाजुक हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रैफर कर दिया। ग्वालियर में उपचार के दौरान दिमना की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना उपरांच मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने सभी आठों आरोपितों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने अप अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आईं गंभीर चोटें, पांच को कारावास

इसी मामले में दूसरे पक्ष की ओर से रामप्रसाद जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम करीब छह बजे खेत जा रहा था तभी रमेश पुत्र लालचंद जाटव उम्र 48 साल, सुंदरलाल पुत्र ओकार जाटव उम्र 45 साल, जयभान पुत्र ओंकार लाल जाटव उम्र 36 साल, मानसिंह पुत्र लालचंद जाटव उम्र 65 साल, ओमकार पुत्र लालचंद जाटव उम्र 70 साल निवासीगण खरई थाना कोलारस आए और गवाही देने को लेकर उसको गालियां देते हुए उसकी मारपीट कर दी।

पुलिस ने मामले में सभी आरोपितों पर आपराधिक प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना उपरांत मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने पांचों आरोपितों को विभिन्न धाराओं में दो-दो साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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