शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में आरक्षक की पत्नी व दो युवकों को दोषमुक्त कर दिया है। घटना 13 जनवरी 2016 की है।
अभियोजन के अनुसार आरक्षक संतोष भार्गव ने अपनी पत्नी भावना उर्फ सोनू भार्गव सहित विनोद कुशवाह उम्र 27 साल पुत्र रामप्रसाद निवासी राम जानकी मंदिर के पास करौंदी कॉलोनी शिवपुरी और विजय कुशवाह उम्र 33 साल निवासी खेड़ापति मंदिर के पास कोलारस शिवपुरी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।
सतनवाड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसमें सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा विनोद व उसका एक साथी घटना की रात 8 बजे फरियादी संतोष भार्गव को कार से प्लॉट दिखाने ले गए और रास्ते में गुना बायपास पर राठौर होटल से माजा लाकर उसे जबरदस्ती पिला दी और फरियादी बेहोश हो गया।
वह यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा कि अभियुक्त विनोद कुशवाह की निशानदेही पर ब्लेड बरामद किया, जिससे अभियोजन के अनुसार फरियादी संतोष भार्गव को चोटें पहुंचाई कीं और कार बरामद की गई जिससे फरियादी को प्लॉट दिखने ले गए थे। वह यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा।