शिवपुरी। आज तहसील कार्यालय में गाली-गलौंज के मामले में युवक को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 19 जून 2016 को अमोलसिंह यादव शराब के नशे में तहसील कार्यालय खनियांधाना में आकर गाली-गलौंज करने लगा जिससे कार्यालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।
तहसीलदार द्वारा लिखित आवेदन पत्र खनियांधाना थाना में दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अमोलसिंह यादव को दोषी मानते हुए वर्ष का कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।