दीपावली पर इन पटाखों का निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय तथा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पटाखों के निर्माण/भण्डारण/परिवहन/विक्रय/उपयोग आदि पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। जिसके परिपालन में गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गये हैं। जिला दण्‍डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा भी जिले में आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में ऐसे पटाखें जिसके निर्माण में बेरियम सॉल्ट का उपयोग किया गया हो, लड़ी (जुड़े हुए पटाखें) में बने पटाखें, पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक हो, पटाखें निर्माण में एन्टीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोंटियम, क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक, रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना शामिल है।

सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण किये जाने व प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग आदि के प्रतिबंध का प्रचार-प्रसार अथवा मुनादी हेतु दल गठित किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में पर्यवेक्षण हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना स्तर पर थाना प्रभारी एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षण कार्य में समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने-अपने अनुविभाग के नोडल अधिकारी रहेंगे।