बस से कुचलकर शिक्षक की मौत: न्यायालय ने दिए मृतक के परिजनों को 74 लाख रुपए देने के आदेश- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवुपरी। न्यायालय मोहन सिहं मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी ने बस हादसे में शिक्षक की मौत के प्रकरण में ब्याज सहित क्षतिपूर्ति रााशि अदा करने का फैसला दिया है। चालक,बस मालिक और बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के ब्याज सहित 74 लाख रूपए देने हैं। मामले में पैरवी एडवोकेट सुरेश धाकड ने की।

अभियोजन के अनुसार शिक्षक मोहन सिहं कुशवाह 26 मार्च 2019 की रात 8 बजे पोहरी बस स्टैंड शिवपुरी पर बस क्रंमाक एपी07 एए7007 से उतर रहा था तभी चालक ने तेजी एंव लापरवाही से बस चला दी और पहिए के नीचे आने से मोहनसिंह की मौत हो गई।

मृतक के परिजन ने कोर्ट में 1.10 करेाड की क्षतिपूर्ति दिलाने का वाद दायर किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चालक मुमताज खान पुत्र सुलेमान खा निवासी मोेमिन मोहल्ला पुरानी शिवपुरी,मालिक सीमा अरोरा पत्नि राजकुमार निवास 18 विनय नगर सेक्टर नंबर 2 ग्वालियर और शाखा प्रबंधक दिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड महल कॉलोनी शिवपुरी निर्णय के 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति रााशि 66 लाख 74 हजार 261 रू अदा करे।

क्षतिपूर्ति रााशि में से 40 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नि जशोदा बाई और 20—20 प्रतिशत मृतक के बेटे और 20 प्रतिशत राशि मां को दी जाए। क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 15 जुलाई 2019 से अदायगी आज दिन तक 6 प्रतिशत ब्याज भी तीनो अनावेदकों को चुकाना होगा।
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