ऐसे होगा अनलॉक शहर:दाए-बाए की प्रक्रिया से खुलेगी दुकाने, दुकानदार को वैक्सीन हैं जरूरी नहीं तो मामला दर्ज होगा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। 1 जून से शहर के अनलॉक होना हैं इसकी प्रक्रिया शासन ने शुरू कर दी हैं। बाजार भी खुले और बाजारो में भीड एकत्रित न हो इसलिए बाजार पूरा नही खुलेगा,अब बाजार दाएं बाए खुलेगा। मंगलवार को दाएं तरफ की दुकाने खुलेंगी और बुधवार को बाए तरफ की दुकाने खुलेंगी। वही शुक्रवार को शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक टॉटल लॉकडाउन रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यक सेवाओ की दुकाने बहार रहेंगी।

व्यवसाई के लिए वैक्सीन है जरूरी
दुकानदारों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। इसके साथ ही एक अपील दुकान पर लगानी होगी, जिसमें लिखा होगा कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, आप भी वैक्सीन लगवाइए। जाे भी दुकानदार बगैर वैक्सीन लगवाए दुकान खाेलेगा उसके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

क्राईसिस समूह की बैठक ने यह लिया निर्णय

रविवार शाम 5 बजे क्राइसिस समूह की बैठक गूगल मीट पर आयोजित हुई। इसमें प्रदेश की खेल मंत्री और जिले की कोविड-प्रभारी यशोधरा राजे सिंधिया, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और जिला क्राइसिस समूह के सदस्य शामिल हुए।

दाएं-बाएं के दायरे से अति आवश्यक वस्तुओं की दुकान बाहर

मंगलवार बाजार खोलने की सहमति बनी है। इसमें अत्यावश्यक वस्तुएं जैसे दवा, दूध,डेयरी, पेट्रोल, गैस, सिलेंडर, किराना, खाद, बीज, कृषि संयंत्र, आटा चक्की दुकान, फल, सब्जी कृषि उपज मंडी पर दाएं-बाएं का नियम लागू नहीं होगा। मंगलवार से लेकर शुक्रवार शाम तक यह दुकान खुली रहेंगी।

धार्मिक आयोजनों में 4, शादी में दोनों पक्षों के 20, अंतिम संस्कार में 10

जिले में धार्मिक आयोजनों में 4 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर खुले रहेंगे। लेकिन यहां एक साथ 4 से अधिक लोग इबादत करने नहीं जा सकेंगे। इसी तरह शादी विवाह में वर पक्ष से 10, वधू पक्ष से 10, इस तरह कुल 20 सदस्य शामिल होंगे। शादी में शामिल होने से पहले इन सदस्यों के आधार कार्ड और पूरी डिटेल को वर-वधु पक्ष को एसडीएम कार्यालय में पहले से देना होगा। तब कहीं जाकर इन्हें अनुमति मिलेगी। किसी की मृत्यु होने पर या मृत्यु के 13 दिन बाद दिए जाने वाले मृत्यु भोज के लिए 10 से अधिक लोगों की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

इन्हें खोलने पर बनी सहमति

रेस्टोरेंट्स भोजनालय खुल सकेंगे। लेकिन इन्हें कुल क्षमता के 50 फीसदी की उपस्थिति के लिए ही खुलने की पात्रता रहेगी। यह केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे।लॉज, होटल, रिसोर्ट भी कैपेसिटी के 50 फीसदी खोल सकेंगे।

शराब दुकानें खुल सकेंगी। दुकानदारों को अपनी दुकानों के आगे गोले बनवाने होंगे,और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस बार यदि नियम तोड़ा तो फिर दुकान सीधी सील होगी।

अंतर राज्य बॉर्डर पर वाहन से आने जाने वालों की टेस्टिंग होगी। जिले की सीमाओं पर भी टेस्टिंग होगी।

यह गतिविधयां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे। बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, चालू रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेटर को अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन निजी बसें चल सकेंगी। ऑटो में दो सवारी, टैक्सी और चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 यात्री को आने-जाने की अनुमति रहेगी।

मोहल्ले कॉलोनियों की दुकानों में एकल दुकानें खुली रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग की सर्विसेस को अनुमति रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों को छूट रहेगी मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

परीक्षा केंद्र पर आने जाने वाले विद्यार्थियों, परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, कुक, हेल्पर के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

यह बंद रहेगा

सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक ट्रेनिंग सेंटर, गेम्स, कोचिंग संस्थान।
सिनेमाघर,शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर,पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम और सभागृह।

बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं उन्हें शासन को भेजा है

जो भी निर्णय क्राइसिस समूह की बैठक में हुए हैं उनका प्रतिवेदन तैयार कर हमने राज्य सरकार को भेज दिया है। वहां से अनुमति आते ही हम पूरी लिस्ट जारी कर देंगे। इसमें क्या बदलाव हुए हैं, उनसे भी आपको अवगत करा देंगे।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर शिवपुरी
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