बजरी के ट्रेक्टर के नीचे दबने से हुई मौत के मामले में आरोपी को 1 साल की जेल

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ एक साल की सजा और 1 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी शासन की और से लोक अभियोजक विशाल कावरा ने की।

अभियोजक के अनुसार घटना दिनांक 14 मार्च 2016 को फरियादी ज्ञान सिंह एवं उसका भाई प्रताप, बसंत अभियुक्त महेंद्र उर्फ बंटी के ट्रैक्टर पर बजरी भरने के लिए ग्राम गुरिच्छा में पार्वती नदी के गोमचिया घाट पर गए थे।

नदी में ट्रैक्टर बजरी भरने के पश्चात अभियुक्त ने प्रताप को ट्रैक्टर के बंपर पर बैठा लिया था। अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर पलटा दिया जिससे प्रताप की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मृत्यु हो गई थी।

पुलिस थाना गोवर्धन द्वारा मृतक प्रताप की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 4/16 पंजीबद्ध किया गया मृतक की मृत्यु जांच में उपस्थित होने हेतु साक्षी गण को सफीना फार्म जारी किया। मृतक का नक्शा लाश पंचायत नामा बनाया। मृतक का शव परीक्षण प्राप्त किया।

फरियादी ज्ञान सिंह की सूचना पर अभियुक्त महेंद्र उर्फ बंटी के विरुद्ध तेजी व लापरवाही से वाहन पलटा कर प्रताप की मृत्यु कारित करने के संबंध में थाना गोवर्धन का अपराध क्रमांक 25/16 अंतर्गत धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख की।

फरियादी की निशा देही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया। घटनास्थल से साक्षी ज्ञान सिंह वह लाल किशन के समक्ष महिंद्रा ट्रैक्टर बिना नंबर कर जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। साक्षी गण के कथन लेख किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया एवं वाहन मालिक को धारा 133 एम.व्ही. एक्ट का नोटिस दिया।

प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पोहरी में पेश किया। प्रकरण में विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त महेंद्र उर्फ बंटी पुत्र तेज सिंह तोमर को अंतर्गत धारा 304-ए भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पोहरी विशाल काबरा द्वारा की गई।
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