शराब पीकर वाहन चला रहा था नन्हे यादव, न्यायालय ने 15 हजार का जुर्माना ठोका

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चला रहे एक युवक पर 15 हजार रूपए का जुर्माना ठौंका है। उक्त मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक ने की।

अभियोजन के अनुसार न्यायालय जेएमएफसी कोलारस के द्वारा मोटर यान अधिनियम के प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाने वाले आरोपी को 10000 जुर्माना तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर उक्त आरोपी को 5000 जुर्माना कुल 15000 जुर्माने से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी गई घटना दिनांक 30 .12. 2019 को वाहन चेकिंग के दौरान बदरवास पुलिस ने आरोपी नन्हे यादव को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तथा शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में मोटर यान अधिनियम के तहत चालान प्रस्तुत किया था जिस पर से माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
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