बदरवास। खबर जिले के बदरवास के ग्राम रेजागढ़ में ससुरालीजनों ने कम दहेज लाने पर बहू की मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। जिसकी शिकायत पीडि़ता ने थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर से उसके पति और सास, ससुर के खिलाफ भादवि की धारा 498ए, 323, 506 सहित 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में गुना के ग्राम पुरैनी निवासी भूरिया बाई यादव का विवाह बदरवास के रेजागढ़ निवासी सीलकुमार यादव के साथ हुआ था। विवाह के समय पीडि़ता के पिता ने अपनी हैसियतानुसार दान दहेज देकर बेटी को विदा किया।
लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही आरोपी सीलकुमार यादव उसके पति कृपान सिंह यादव व मां सावित्री बाई ने उससे और दहेज लाने की मांग शुरू कर दी। कई बार आरोपियों ने उसकी मारपीट भी की। लेकिन वह आरोपियों की इस प्रताडऩा को झेलती रही और बीते दिनों आरोपियों ने पीडि़ता को घर से भगा दिया। जिससे वह अपने पिता के जहां रहने लगी।
इस दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आरोपियों को काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपी बिना दहेज के उसे अपनाने के लिए राजी नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि पीडि़ता ने उन दहेज लोलुपों को सबक सिखाने के लिए पुलिस की सहायता ली और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में गुना के ग्राम पुरैनी निवासी भूरिया बाई यादव का विवाह बदरवास के रेजागढ़ निवासी सीलकुमार यादव के साथ हुआ था। विवाह के समय पीडि़ता के पिता ने अपनी हैसियतानुसार दान दहेज देकर बेटी को विदा किया।
लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही आरोपी सीलकुमार यादव उसके पति कृपान सिंह यादव व मां सावित्री बाई ने उससे और दहेज लाने की मांग शुरू कर दी। कई बार आरोपियों ने उसकी मारपीट भी की। लेकिन वह आरोपियों की इस प्रताडऩा को झेलती रही और बीते दिनों आरोपियों ने पीडि़ता को घर से भगा दिया। जिससे वह अपने पिता के जहां रहने लगी।
इस दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आरोपियों को काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपी बिना दहेज के उसे अपनाने के लिए राजी नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि पीडि़ता ने उन दहेज लोलुपों को सबक सिखाने के लिए पुलिस की सहायता ली और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।