बैराड। खबर जिले के बैराड थाना क्षेत्र के लॉर्ड लखेश्वर स्कूल से आ रही है। जहां आज स्कूल संचालक सहित 4 लोगों पर थाना प्रभारी बैराड ने धोखाधडी का मामला दर्ज किया है। स्कूल संचालक रघुवीर धाकड पर आरोप है कि उसने पंचायत सचिव घनश्याम शर्मा,नगर पंचायत के कर्मचारी संजय गुप्ता के साथ सांठगांठ कर फर्जी रजिस्ट्रर्ड किराएनामा तैयार कर उक्त जमींन को हडप लिया है। जिसपर से थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच के बाद उक्त आरोपीयों पर धोखाधडी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
जानकारी के अनुसार बैराड़ के लॉर्ड लखेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ द्वारा अपने स्कूल लार्ड लखेश्वर स्कूल की मान्यता हेतु पंचायत सचिव घनश्याम शर्मा सीएमओ नगर परिषद ,लिपिक कर्मचारी संजय गुप्ता से सांठगांठ कर फर्जी रजिस्टर्ड किरायानामा तैयार करवा लिया था।
जब फर्जी किरायानामे एवं उसकी जमीन को कूटनीतिक दस्तावेजों से हडपकर उसके लखेश्वर विद्यालय की शिकायतें का बैराड़ थाना पुलिस में हुई थी। जिसपर से पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। इस प्रकरण की जांच कराई गई तो इसमें पाया गया कि उक्त भूमि का किरायेनामा रघुवीर धाकड़ के नाम से किया गया है।
जबकि उक्त भूमि के अभिषेक में महिंद्र धाकड़ का नाम दर्ज है एवं सीएमओ द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा पूर्व में जारी किया गया प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। इसलिए सीएमओ दोषी है क्योंकि सीएमओ द्वारा पूर्व में जो प्रमाण पत्र जारी किया गया उस समय रिकॉर्ड में नहीं देखा गया एवं नगर परिषद के लिपिक कर्मचारी द्वारा भवन संपत्ति कर मांग रजिस्टार क्रमांक का नंबर 656 मनगढ़त दर्ज किया गया है।
जबकि उक्त क्रमांक पर अमृत लाल धाकड़ का नाम दर्ज पाया गया। इतना ही नहीं संजय गुप्ता द्वारा भूमि भवन संपत्तिकर की फर्जी रसीदें जारी कर दी गई जो कि भवन संपत्तिकर पंजी में दर्ज नहीं पाई गई इसरे लिए संजय गुप्ता भी इस मामले में धोखाधडी के संदेह में आ गए।
इसी के साथ सरपंच कालामढ़ श्रीमती नारायणी द्वारा लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई टेहराव प्रस्ताव नहीं दिया गया है। रघुवीर धाकड़ द्वारा फर्जी सील सिक्का लगाकर दस्तावेज तैयार किए गए हैं एवं सचिव घनश्याम शर्मा द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा लिखित प्रस्तावों को तत्काल उसी समय निरस्त कर दिया गया इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।
इतना ही नहीं उप पंजीयन कार्यालय से जब पूछा गया कि आपके द्वारा इसी सर्वे नंबर 869 870 मिन 1 का विक्रय पत्र होने के बावजूद भी इसी नंबर का किरायेनामा आपके द्वारा कैसे रजिस्टर्ड कर दिया गया तो उन्होंने नगर परिषद बैराड़ के प्रमाणीकरण के आधार पर जारी करने का जवाब दिया गया।
जबकि आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है वैसे एक एक नंबर देखेंगे। लेकिन सांठ गांठ उपरांत एक दूसरे पर आरोप लगाकर बचने का प्रयास करते रहते हैं उपपंजीयक पोहरी श्याम शुक्ला को यह जानकारी भी प्राप्त हो गई थी उक्त भूमि पर बनाया गया किरायेनामा फर्जी है फिर भी उनके द्वारा आवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उप पंजीयक की भ्रष्टाचारी मैं लिप्त है।
तत्पश्चात थाना प्रभारी बैराड़ के द्वारा जांच कराए जाने के उपरांत व उक्त अधिकारियों के कथन वह शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात थाने में रघुवीर धाकड़, घनश्याम, संजय गुप्ता नगर पंचायत कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
एसडीओपी के आदेश के बाद भी उक्त प्रकरण थाना प्रभारी द्वारा पंजीबध्द किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा जांच में अपराध सिद्ध होना पाया जाने पर अपराध क्रमांक 346/19 धारा 420,464,468 ,471,34 आई पी सी में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया है।
