फर्जी रजिष्ट्री कराने वाले शिक्षक सहित चार को सुनाई न्यायलय ने सजा | Shivpuri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। द्धितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने मंगलवार को एक फैसले में फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले शिक्षक सहित चार लोगों को छह—छह साल का सश्रम कारावास एवं पंद्रह—पद्रंह हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है  आर्थदंड ना देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार बलराम सिंह यादव व मुकेश सोनी निवासी गण तानसेन नगर ग्वालियर शिवपुरी के ग्राम बयांगा निवासी शासकीय शिक्षक जयपाल यादव पुत्र राजधर यादव व अनिल सागर पुत्र गणपत लाल निवासी घनश्याम का पुरा गोहद जिला भिंड के माध्यम से अटलपुर निवासी लटूरी बाई पत्नी बरेली लाल जाटव के अधिपत्य की ग्राम अटलपुर में स्थित भूमि सर्वे नंबर 1436 रकवा 089 हेक्टयर क्रय की थी।

इस भूमि का विक्रय पत्र 13 लाख 35 हजार रूपए में 30 जनवरी 2012 को संपादित कराया गया था।विक्रय पत्र संपादित होने के साथ ही मौके पर मुड्ढी गाढ कर अधिपत्य विक्रेताओं को सौंप दिया गया। विक्रय पत्र के करीब 8 दिन बाद जब क्रेता जमीन पर पहुंचा तो वहां मुड्ढिया नहीं थी।

इस पर जब क्रेताओ ने पतारसी की तो पता चला कि जिस महिला लटूरी पत्नी बारेलाल जाटव के नाम से रजिस्ट्री करवाने के लिए कोलारस सब रजिस्टर कार्यालय में लाया था वह महिला लटूरी जाटव ना होकर कोई अन्य महिला थी।

मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई तो पता चला कि इस धोखाधड़ी में जयपाल यादव व अनिल सगर के अलावा तूफान सिंह पुत्र भभूत सिंह खंगार निवासी उमरी बदरवास मुन्नी पुत्र हरचरण भैया निवासी आरोन भी शामिल है पुलिस पुलिस ने चारों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने का मामला दर्ज कर विवेचना उपंरात न्यायालय में पेश किया।