संकुल प्रार्चाय ने नियमों की ताक पर रखकर अपात्र को बना दिया अतिथि शिक्षक, शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जब से मध्यप्रदेश में काग्रेस की सरकार आई है यहां अधिकारी नियमों और कायदों को पूरी तरह से भूल गए है। जिसका जीता जागता उदाहरण शहर के कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल में देखने को मिला। जहां पदस्थ संकुल प्रार्चाय ने नियमों को खूंटी पर टांगते हुए अपात्र को अतिथि शिक्षक बना दिया। यही नही इस मामले की शिकायत के बाद भी उक्त अतिथि की ज्योनिंग करा दी। जब मामला तूल पकडा तो उक्त अतिथि को हटा दिया।

बीते दिनों फरियादी अतुल उपाध्याय ने कलेक्टर को जनसुनवाई में दिए आवेदन में शिकायत की कि संकुल प्रार्चाय देवेन्द्र टेडिया ने नियमों को दरकिनार करते हुए भर्ती की तिथि 16 अक्टूूबर होने तिथि से पहले ही भरत यादव को 11 अक्टूबर को ही शासकीय प्राथमिक विद्यालय में ज्योइन करा दिया। उसके बाद जो अतिथि शिक्षक उक्त स्कूल पर आवेदन देने गए वहां स्कूल के प्रार्चाय ने यह कहकर आवेदन लेने से इंकार कर दिया कि उक्त स्कूल पर किसी का भी आवेदन स्वीकार करने की संकुल प्राचार्य ने मना किया है।

जिसपर से पीडित अतुल ने जब 14 अक्टूबर को उक्त स्कूल पर आवेदन किया तो उसका आवेदन नहीं लिया। उसके बाद अतुल ने जब स्कूल के प्रार्चाय का वीडियों बनाया तो वह स्कूल छोडकर भाग गया। उसके बाद जब स्कूल पर जाकर पता किया सामने आया कि स्कूल के प्रार्चाय ने 7 आवेदन वीडियों बनने के बाद ले लिए। उसके बाद भी सभी नियमों को दरकिनार करते हुए संकुल प्रार्चाय ने 6 वें नंबर पर सबसे कम नंबर बाले भरत यादव को न्यिुक्ति दे दी।

जब इस मामले की शिकायत अतुल ने सीएम हेल्पलाईन सहित कलेक्टर से की। जहां अब संकुल प्राचार्य उक्त मामले में भर्ती को फिर से कराने की बात कह रहा है। जबकि यह समझ से परे है कि आखिर उक्त भर्ती काण्ड में संकुल प्रार्चाय ने आखिर क्यों सर्तकर्ता बरती। और सभी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अपात्र को भर्ती कर दिया। यह मामला तो ऐेसा है जो सामने आ गया। बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में सभी भर्तीयां संकुल प्रार्चाय के नियमों के आधार पर की गई है न कि शासन के नियमों के आधार पर। अब देखना यह है कि कलेक्टर महोदय इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। 
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