लूट के चार आरोपी को 7-7 साल की जेल, देना होगा जुर्माना | karera News

Bhopal Samachar
करैरा। जिले के करैरा के अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सैना ने लूट की घटना के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए सात सात वर्ष के कारावास और 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों ने कानपुर से आर्मी का बारूद पूना  ले जा रहे एक ट्रक चालक के साथ लूटपाट की थी। उक्त घटना 14 अक्टूबर 2012 को रात्रि 1 बजे की है।

अमोला थाना अंतर्गत ट्रक जब विनोद होटल के पास हाईवे से गुजरा तो चार अज्ञात बदमाशों ने रांपी लगाकर ट्रक का टायर पंचर कर उसे रोक लिया। ट्रक के रूकते ही चालक व क्लीनर नीचे उतरे तो बदमाशों ने उनकी मारपीट करते हुए उनके पास से 11 हजार रूपए और मोबाइल लूट लिया। इसकी शिकायत ट्रक चालक ने अमोला थाने में की।

पुलिस ने मामला दर्ज करने ेके बाद आरोपियों की पहचान गिरवन पुत्र रामलाल लोधी, मुकेश पुत्र प्रीतम ओझा, कोक पुत्र भरत सिंह लोधी निवासीगण सलैया और विनोद पुत्र गोपी ओझा निवासी जीवाजीगंज लश्कर ग्वालियर के रूप में की। चारों आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।