15 से 23 नंवबर तक हो सकेगें शिक्षकों के तबादले, की ट्रांसफर नीति शिथिल | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक 15 से 23 नवंबर के लिए हटा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। जिसमें विभागीय स्थानांतरण नीति 2019-20 की कंडिका-2 शैक्षणिक अमले के प्रशासनिक स्थानांतरण की उप कंडिका-2.3 में उल्लेखित संवर्ग के शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण करने के लिए 15 नवंबर से 23 नवंबर तक की अवधि के लिए वर्तमान में लागू प्रतिबंध को शिथिल किया है।

इस अवधि में जिला संवर्ग के शिक्षकों के लिए जिले के तहत स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किए जा सकेंगे।

इस प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य रूप से अतिशेष शिक्षकों का अन्य शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी वाली शाला में पदस्थापना, खाली पद की पूर्ति, न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायत, पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों व प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर ही किए जाएंगे। खाली स्थान की पूर्ति के लिए शृंखला बनाना प्रतिबंधित रहेगा।
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