एक्सीडेंट में मौत के आरोपी को 1 साल की जेल, देना होगा 2500 का जुर्माना

Bhopal Samachar
पिछोर। खबर जिले के पिछोर अनुविभाग के पिछोर न्यायालय से आ रही है। जहां आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने एक्सीडेंट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 1 साल की जेल और 2500 का जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार 19 जून 2016 की शाम करीब 7:00 बजे फरियादी महेंद्र की दादी शौच करके घर वापस आ रही थी जैसे ही वह जाटव मोहल्ला डीपी के पास से पहुंची  तो भवरहार गांव तरफ से आ रही बिना नंबर की ऑल्टो कार का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और फरियादी की दादी में टक्कर मार दी जिससे वह वहीं गिर गई और उन्हें गंभीर चोटें आई।

मौके पर फरियादी पहुंचा और उपचार के लिए अपनी दादी को अस्पताल ले जा रहा था तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट पिछोर थाने में की तथा पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया , जिस पर से सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपी को उक्त घटना का दोषी पाया और सजा सुनाई। मामले में पैरवी एडीपीओ श्रीमती शशि शर्मा द्वारा की गई।