खनियांधाना। जिले के खनियांधाना अनुविभाग के बामौरकलां के ग्राम खिरिया की एक महिला के साथ एक आरोपी मेहरबान सिंह पुत्र रामदीन आदिवासी ने धोखाधड़ी कर उसकी चार बीघा जमीन अपने नाम करा ली।
आरोपी ने महिला को कुटीर दिलाने का झांसा देकर उसके अंगूठे के निशान कागजातों पर लगवा लिए और इसके बाद उसने सांठ-गांठ कर महिला की चार बीघा जमीन हड़प ली। जिसमें श्यामसुंदर पुत्र बादाम सिंह यादव निवासी बंदला और श्रीराम पुत्र पंचम यादव निवासी खिरिया ने रजिस्ट्री में आरोपी की पहचान और जमीन खरीदने के साक्षी बने। पुलिस ने पीडि़त महिला की रिपोर्ट पर से मेहरबान सिंह और दोनों साक्षी श्यामसुंंदर व श्रीराम यादव के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
जानकारी के अनुसार कलोबाई उर्फ कला पुत्री खुशीलाल आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी खिरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 1 अगस्त 2015 को आरोपी मेहरबान सिंह पुत्र रामदीन आदिवासी निवासी बंदला उसके पास आया और उससे कहा कि वह उसे कुटीर दिलवाएगा और कुटीर पाने के लिए उसे कुछ कागजातों पर अपने अंगूठे के निशान लगाने होंगे।
पीडि़ता आरोपी की बातों में आ गई और उसने कुटीर पाने के लालच में आरोपी द्वारा लाए गए दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान लगा दिए और अंगूठा लगे उन दस्तावेजों की सहायता से आरोपी ने उसकी साढ़े चार बीघा जमीन अपने नाम करा ली जिसकी जानकारी उसे उस समय लगी जब वह नामांतरण निकलवाने तहसील पहुंची जहां उसकी जमीन मेहरबान सिंह के नाम पर दर्शाई गई।
जिसकी उसने परिवार के साथ मिलकर पड़ताल की तो उसे ज्ञात हुआ कि आरोपी द्वारा उससे जिन कागजातों पर अंगूठे लगवाए थे वह कुटीर के न होकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री के कागजात थे। पीडि़ता ने इस घटना की शिकायत बीते दिनों थाने में दर्ज कराई। जहां पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कायमी कर ली।