पुलिस और SP नहीं सुने तो कोर्ट आओ, कार्रवाई होगी: विधिक सहायता अधिकारी ने बच्चों को बताया | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। हम शिकायत करने जाएं और पुलिस फिर भी सुनवाई न करें तो रिपोर्ट का क्या तरीका है। यह सवाल जब आईटीआई की छात्रा वैशाली ने विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा से पूछा तो वह बोलीं- जरुर सुनवाई होगी। उसका तरीका यह है कि पहले आप एसपी साहब के पास शिकायत लेकर जाओ और यदि फिर भी सुनवाई नहीं होती तो आपको कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जहां से न्यायालय मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देगा।

गुरुवार को शहर के आईटीआई परिसर में छात्र-छात्राओं से पॉक्सो एक्ट और विधिक कानूनी सहायता संबंधी जानकारी के लिए विधिक विभाग की टीम संस्थान पहुंची जहां छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब उन्होंने दिया। एक छात्रा ने सवाल किया कि, मैडम आप कह रहीं है कि बिना दहेज के ही शादियों का प्रचलन समाज में होना चाहिए, लेकिन शादी तो माता पिता तय करते हैं,फिर उसमें हम हस्तक्षेप कैसे करें।

तो विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा ने कहा कि माता-पिता को तुम्हे समझाना होगा। दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। ऐसे में सबसे पहले आप खुद इतनी सक्षम बन जाओ। शिक्षित हो जाओ कि अपने परिवार के साथ समाज को जागरूक कर सको। फिर अपने आप माता-पिता आपकी बात मान जाएंगे।

समाज में जागरूकता के लिए युवाओं को ही आगे आना होगा। इस दौरान विधिक सहायता अधिकारी ने संवेदनशील मुद्दे पर चुप न रहकर जागरूक होने की बात कही। उन्होंने यहां तक कहा कि आंकडे बताते हैं कि जॉब करने वाली महिलाओं के बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं । इसका कारण यह है कि वह टाइम मैनेजमेंट के साथ अनुशासन का बेहतर पालन करती हैं।

इस दौरान चाइल्ड लेबर, लीगल एड कैसे मिले इसकी भी जानकारी दी गई और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट है, पोक्सो एक्ट-2012 बच्चों के प्रति यौन उत्पीडऩ और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया है।