बदरवास। जिले के बदरवास क्षेत्र में तत्कालीन बीएमओ ने प्रसूती सहायता के नाम पर हितग्राहीयों से 2 2 हजार की रिश्वत के मामले में अब तत्कालीन बीएमओ आवेदकों को धमका रहे है। इस मामले में बीते रोज कलेक्टर के यहां अपने कथन नोट कराने आए आवेदक को बीएमओ ने जमकर गाली गलौच कर हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी है। यह पूरा घटनाक्रम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही घटित हुआ। जिसके चलते फरियादी डरा हुआ है।
लोकेंद्र सिंह सोलंकी निवासी ग्राम एनवारा तहसील बदरवास की शिकायत पर बदरवास में बीएमओ के पद पर पदस्थ डॉ. आरएल पिप्पल को निलंबित कर दिया था। लोकेंद्र सिंह बुधवार को कलेक्टोरेट बयान दर्ज कराने पहुंचा। यहां डॉ पिप्पल भी मौजूद थे।
लोकेंद्र अपने पूर्व की घटना दोहराते हुए कथनों में बताया कि 8 नवंबर 2018 को पत्नी गायत्री सोलंकी की डिलीवरी कराने लाया था। 23 नवंबर को प्रसूता सहायता का फार्म जमा करने गया था। जहां डॉ पिप्पल ने 2 हजार रुपए मांग थे। यह सुनते ही डॉ. पिप्पल ने उसके साथ गाली-गलौज कर दी।