हाई कोर्ट का फरमान,100 पेड़ लगाने की शर्त पर मिली पोस्को एक्ट के आरोपी को जमानत | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। नाबालिग के अपहरण और पोस्को एक्अ के आरोप में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी को सौ फलदार व छायादार पेड लगाने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया है। आरोपी को यह पेड सडक के किनारे लगाने होंगें तथा पेडों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाने होंगे। एक साल तक इन पेडों की देखभाल भी आरोपी को करनी होगी। माननीय न्यायालय की पर्यावरण के लिए की गई इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है।

उच्च न्यायायल खण्डपीठ ग्वालियर क नयायमूर्ति शील नागू ने आरोपी पप्पू उर्फ दयाराम निवासी नरवर जिला शिवपुरी के पोस्को एक्ट सहित अपहरण के मामले में स्वीकार करते हुए कहा कि उसे 30 दिन में पेड लगाए जाने की रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। लोक अभियोजक को न्यायालय ने निर्देश दिए कि वे पेड लागए जाने की सत्यापन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि आरोपी ने न्यायालय के आदेश का कितना पालन किया है। न्यायालय ने इसके साथ ही थाना प्रभारी नरवर को भी निर्देश दिए है कि वे इसका नरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि आरोपी आदेश का पालन कर रहा है या नहीं,इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

क्या है पूरा मामला
आरोपी पप्पू उर्फ दयाराम ने अपने दूसरे जमानत के आदेवन को प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रकरण में जो दस्तावेद है उसके अनुसार उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। उसके खिलाफ जांच पूरी कर पुलिस ने 28 मई 19 को चालान पेश कर दिया है। आरोपी को अब हिरासत में पूछताछ की भी जरूरत नहीं है। प्रकरण में जल्द फैसला आने की संभावना नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नरवर में भादवि की धारा 363,366,120 बी तथा पोस्के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस अपराध में उसे 1 अप्रेल 19 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। शासन ने आरोपी के आवेदन का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यदि आरोपी ने शर्तो का उल्लंघन किया तो जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।