वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले आरोपी को 1 साल की जेल | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस के द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण कर जुताई करने वाले आरोपी भरत धाकड़ निवासी रामराई को दोषी पाते हुए वन अधिनियम की धारा मे 1 वर्ष का कारावास और 6000 के अर्थदंड से दंडित किया।

ADPO सुनील त्रिपाठी ने जानकारी दी कि दिनांक 19 दिसंबर 2014 को परिक्षेत्र सहायक मोहन शर्मा ने आरोपी भरत धाकड़ पुत्र रणवीर को वन भूमि की जुताई करते पकड़ लिया था जिस पर वन अपराध की धाराओं के तहत अपराध पजीवद्ध कर  न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया।

टक्कर मारने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा

करैरा। घटना दिनांक 11 जून 2018 को करीब 9रू15 बजे फरियादी रवि एवं श्रीपत ग्राम चिन्नौदा से करैरा काम के लिए अलग.अलग साइकिल से आ रहे थे तभी कामाक्षा माता मंदिर के सामने रोड पर पीछे से आ रही मोटरसाइकिल बजाज सीडी 100 क्रमांक एमपी 33 बीण्एण् 820 के चालक रनबल ने बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर श्रीपत की साइकिल में टक्कर मार दी।

जिससे श्रीपत के सिरएगाल एवं दाहिने घुटने में चोट आई फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना करैरा में की अभियुक्त रनवल एवं  हरनारायण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया एवं विचारण उपरांत बिना बीमा के वाहन चालक रनवल एवं वाहन स्वामी हरनारायण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 .1000 रू से अर्थ दंडित किया शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता सहायक लोक अभियोजन अधिकारी  तहसील करैरा जिला शिवपुरी ने की।

मारपीट के आरोपी को सजा व जुर्माना

न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट की आरोपी बहादुर सिंह को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया अभियोजन अधिकारी सुनील मणि त्रिपाठी ने जानकारी दी कि गणेश खेड़ा की फरियादि की मारपीट कर दी  जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रन्नोद में की थी विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय कोलारस में पेश किया गया विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी बहादुर सिंह को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
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