करैरा। फर्जी दस्तावेजों के दम पर जमीन हड़पने की साजिश रचने वाले भू-माफियाओं पर कानून का डंडा चला है। करैरा के लोटनपुरा टीला रोड स्थित बेशकीमती जमीन के लिए जाली मुख्तयारनामा (Power of Attorney) तैयार करने के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका आध्या ने दो मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए क्रमशः सात और पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धोखाधड़ी के जरिए संपत्ति हथियाने वालों की जगह सलाखों के पीछे है।
न्यायालय ने आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी 35 और दिर्गपाल सिंह बुंदेला 28 को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 व 468 के तहत दोषी ठहराया। फैसले में ओबेदुल्ला को 7 वर्ष, दिर्गपाल सिंह को 5 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। ओबेदुल्ला पर 3 हजार रुपए, दिर्गपाल सिंह पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
करैरा क्षेत्र के लोटनपुरा टीला रोड स्थित एक भूमि को हड़पने के लिए फर्जी मुख्तियारनामा बनाया गया था। परिवादी सफीउल्लाह खान ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने साजिश के तहत जमीन से संबंधित फर्जी मुख्तियारनामा तैयार किया। इसी के आधार पर भूमि पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से हर्षवर्धन दुबे, विनोद धाकड़, अतुल भार्गव ने पैरवी की। अदालत ने माना कि दोनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उन्हें असली बताकर उपयोग करने का प्रयास किया गया था।
न्यायालय ने आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी 35 और दिर्गपाल सिंह बुंदेला 28 को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 व 468 के तहत दोषी ठहराया। फैसले में ओबेदुल्ला को 7 वर्ष, दिर्गपाल सिंह को 5 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। ओबेदुल्ला पर 3 हजार रुपए, दिर्गपाल सिंह पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
करैरा क्षेत्र के लोटनपुरा टीला रोड स्थित एक भूमि को हड़पने के लिए फर्जी मुख्तियारनामा बनाया गया था। परिवादी सफीउल्लाह खान ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने साजिश के तहत जमीन से संबंधित फर्जी मुख्तियारनामा तैयार किया। इसी के आधार पर भूमि पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से हर्षवर्धन दुबे, विनोद धाकड़, अतुल भार्गव ने पैरवी की। अदालत ने माना कि दोनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उन्हें असली बताकर उपयोग करने का प्रयास किया गया था।