शिवपुरी में टाइगर की आमद के बीच लगने वाले बलारपुर मेले की गाइडलाइन जारी, इको-फ्रेंडली होगा भक्ति का मार्ग

Adhiraj Awasthi

शिवपुरी। शिवपुरी माधव टाईगर सीमा के घने जंगल में स्थित मॉ बालरी का मेला आयोजन 19 मार्च से 27 मार्च तक होगा। टाइगर के जंगल के बीच होने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन की जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नेशनल पार्क प्रबंधन, जिला प्रशासन, आयोजन समिति को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। तय किया गया है कि तीनों अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। बलारी नवरात्रि मेला गाइडलाइन में प्रसाद की दुकानें पार्क सीमा के बाहर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे पर रोक रहेगी। पशु बलि पर प्रतिबंध रहेगा। पॉलीथिन पर भी रोक रहेगी।

कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई। ग्राम बलारपुर स्थित बलारी माता मंदिर में हर साल होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। बैठक में 19 मार्च से 27 मार्च तक होने वाले धार्मिक मेले की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों और बलारी माता मंदिर समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मेले के दौरान अलग-अलग लोगों को व्यवस्थाओं का दायित्व भी सौंपा गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, उपसंचालक नेशनल पार्क हरिओम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव मुले, एसडीएम आनंद राजावत मौजूद रहे। मंदिर के पुजारी, अन्य अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बैठक में मंदिर के पुजारी ने बताया कि 23 से 25 मार्च के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अन्य दिनों के मुकाबले अधिक रहेगी। पुजारी ने कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन के समय किसी तरह की रोक-टोक, प्रतिबंध प्रशासन न लगाए।

यातायात व्यवस्था सुगम बनाने प्रशासन को कड़े इंतजाम करने होंगे। मंदिर तक आने-जाने वाले लोगों की मरम्मत, मार्गों की साफ-सफाई तथा पेयजल हेतु पानी के टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंदिर परिसर के आसपास महिला एवं पुरुष प्रसाधन, फायर ब्रिगेड तथा अन्य आवश्यक सुविधा के निर्देश दिए।

इको-फ्रेंडली होगा भक्ति का मार्ग

1. बलारी माता मंदिर वन-पार्क क्षेत्र की सीमा में स्थित होने के कारण वन्यजीवों एवं अन्य पशु-पक्षियों का आवागमन रहता है। इसलिए वन क्षेत्र में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे-बैंड, पशु बलि तथा पॉलिथीन उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
2. मेला ग्राउंड, पार्किंग स्थल तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए।
3. बैठक में बलारी माता मंदिर समिति सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रसाद दुकानें नेशनल पार्क सीमा के बाहर लगाएं तथा श्रद्धालुओं से लाउड स्पीकर, डीजे, पॉलिथीन के उपयोग एवं पशु बलि से परहेज करने की अपील की जाए।
4. वन क्षेत्र में प्रसादी भंडारा न बनाए जाने के संबंध में भी श्रद्धालुओं को जागरूक करने समिति सदस्यों को कहा गया।