Shivpuri मेडिकल कॉलेज के बाहर जमे अवैध नशे के अड्डों पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस ने नपा को लिखा पत्र

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के बहार अतिक्रमण में बनाई गई अवैध दुकानों के कारण आए दिन झगड़े होने की खबरें मिलती है। इन अवैध दुकानों को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखा है।

मेडिकल कॉलेज पर अब तक जितने भी झगड़े सामने आए हैं वह सब इन्हीं दुकानों पर हुए हैं। ऐसे में इन झगड़ों के फसाद की जड़ को समाप्त करने के लिए पुलिस ने नगर पालिका को पत्र लिख कर इन अवैध टपरों और दुकानों के रूप में किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही है। पुलिस का मानना है कि जब यह दुकानें ही नहीं रहेंगी तो न तो मेडिकल कालेज के छात्र कालेज परिसर के बाहर आएंगे और न ही शहर के युवा चाय की चुस्की लेने के बहाने इन दुकानों पर घंटो बैठ पाएंगे।

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की मानें तो इन दुकानों को हटाने के लिए पूर्व में उनकी ओर से भी नपा को पत्र लिखा गया है, ताकि दुकानों के बहाने मेडिकल कॉलेज के बाहर जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, वह लगना बंद हो सके। इस पूरे मामले में नपा का कहना है कि जल्द ही वह अभियान के रूप में मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण कर सजाई गई अवैध गुमटियों को हटवाएंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब का भी स्पष्ट आदेश है कि कहीं भी किसी तरह का अवैध अतिक्रमण किसी भी बहाने से नहीं होना चाहिए।

नपा बनाएगी मार्केट, भूमि आवंटन के लिए किया आवेदन
नगर पालिका सीएमओ इशांक धाकड़ के अनुसार नगर पालिका मेडिकल कॉलेज के बाहर अपनी दुकानें बनाएगी। इसी के चलते भूमि आवंटन के लिए नगर पालिका कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को पत्र भी लिखा है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया पाइप लाइन में है। नपा सीएमओ के अनुसार जैसे ही यह भूमि आवंटन होता है, वह दुकान बनाना शुरू कर देंगे। उनके अनुसार वहां जमीन पर एक बाथम परिवार ने भी कुछ चबूतरे बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ, जिसे लेकर एक बार उनके इंजीनियर के साथ भी मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया गया था।

अवैध दुकानों पर कानून का भी हो रहा उल्लंघन
बात अगर कानून की करें तो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6(बी) के तहत, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बाहरी सीमा से 100 गज यानि 91 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा काूनन के अनुसार शैक्षणिक संसाधनों के प्रबंधन को अपने परिसर के बाहर एक प्रमुख स्थान पर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और यह एक दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद इन दुकानों तंबाखू, गुटखा, खैनी, सिगरेट और न जाने कितने तरह के उत्पादों का विक्रय किया जाता है। रात के अंधेरे में कई दुकानों और टपरों में शराब भी पिलवाई जाती है। इस ओर मेडिकल कालेज प्रबंधन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

इनका कहना है
-मैंने नपा को पत्र लिख कर वहां अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटवाने के लिए पत्र लिखा है, मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में लगभग सभी विवाद इन्हीं दुकानों पर होते हैं, जिसके कारण शहर का माहौल अशांत हो रहा है।
कृपाल सिंह राठौड़,टीआई कोतवाली

हमने पूर्व में नगर पालिका को पत्र लिखकर यह बात कही थी कि मेडिकल कालेज परिसर के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को हटवाया जाए, लेकिन नपा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
डा डी परमहंस ,डीन, मेडिकल कॉलेज

आज अवकाश होने के कारण पत्र अभी मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन पत्र आए अथवा न आए, जल्द ही हम मेडिकल कालेज के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाएंगे, ताकि वहां पर असामाजिक गतिविधियां न बढ़ सकें।
इशांक धाकड़,सीएमओ, नपा